बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पत्नी द्वारा अपने अलग हुए पति को मासिक अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने के आदेश को बरकरार रखा

एक अनोखे और दुर्लभ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच (Bombay High Court Bench in Aurangabad) ने नांदेड़ की एक निचली अदालत के कुछ आदेशों को बरकरार रखा है, जिसमें एक महिला स्कूल टीचर को अपने अलग हुए पति को 3,000 रुपये का अंतरिम मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था और हेडमास्टर … Continue reading बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पत्नी द्वारा अपने अलग हुए पति को मासिक अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने के आदेश को बरकरार रखा