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Home हिंदी ताजा खबरें

UP: मां-बाप का ध्यान नहीं रखने वाले बच्चे होंगे संपत्ति से बेदखल, योगी सरकार ला रही नया कानून

Team VFMI by Team VFMI
August 31, 2023
in ताजा खबरें, सोशल मीडिया चर्चा, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Children Who Harass Or Neglect Aged Parents Could Lose Property Rights Uttar Pradesh Government

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बुजुर्ग माता-पिता के साथ बढ़ते अत्याचार के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। कानून में प्रावधान किया जाएगा कि मां-बाप का ध्यान नहीं रखने वाले बच्चे संपत्ति के अधिकार से बेदखल किए जा सकते हैं। योगी सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

Lawtrend.in के मुताबिक, यूपी में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण नियम-2014 में संशोधन लाने की योजना बना रही है। इस संशोधन का उद्देश्य बूढ़े माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह आसान बनाना है कि अगर उन्हें परेशान किया जा रहा है या उन पर अत्याचार किया जा रहा है तो उनके बच्चों और रिश्तेदारों को उनकी संपत्ति से बेदखल करना आसान हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव पेश करने से पहले महाधिवक्ता से सलाह लेने का आदेश दिया है।

केंद्र का कानून में जोड़े जाएंगे नए नियम

वर्तमान में केंद्र सरकार का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 राज्य में लागू है और 2012 से प्रभावी है। इस अधिनियम के नियम 2014 में स्थापित किए गए थे। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, मौजूदा नियमावली में तीन नए नियम, 22-A, 22-B और 22-C जोड़े जाएंगे। इन नियमों का उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल करने में विफल रहने पर बच्चों या रिश्तेदारों को उनकी संपत्ति से बेदखल करने का प्रावधान प्रदान करना है।

कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या रिश्तेदारों की बेदखली के लिए भरण-पोषण ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है। यदि बेदखली के आदेश का 30 दिनों के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल पुलिस की मदद से संपत्ति पर कब्जा कर सकता है।

बुजुर्ग को मिलेंगे ये अधिकार

पुलिस बेदखली आदेश को लागू करने के लिए बाध्य होगी, और न्यायाधिकरण वरिष्ठ नागरिक को संपत्ति सौंप देगा। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट अगले महीने की 7 तारीख तक ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के पास ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार होगा।

ये प्रस्तावित संशोधन वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। बेदखली की प्रक्रिया को आसान बनाकर, सरकार का लक्ष्य बुजुर्ग माता-पिता के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जो अपने ही बच्चों या रिश्तेदारों से उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं।

#UttarPradesh | Children Who Harass Or Neglect Aged Parents Could Lose Property Rights

▪️The UP state government is planning to bring about an amendment to the Uttar Pradesh Parents and Senior Citizens Maintenance and Welfare Rules 2014

▪️This amendment will empower senior… pic.twitter.com/BOV6xnFR3m

— Voice For Men India (@voiceformenind) August 29, 2023

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