पुणे कोर्ट ने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि “वह पर्याप्त कमाती है”

पुणे की दीवानी अदालत (Pune civil court) ने एक 29 वर्षीय महिला को इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और अपना खर्चे चलाने में सक्षम है। सीनियर डिवीजन सिविल जज माधुरी खानवे (judge Madhuri Khanwe) ने कहा कि महिला के पास आय … Continue reading पुणे कोर्ट ने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि “वह पर्याप्त कमाती है”