पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पुलिस को लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) में रह रहे 22 साल के एक लड़के और 17 साल की लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
कपल ने निजी प्रतिवादियों से मिली धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था।
हाई कोर्ट
लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरा होने की स्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने रिट याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि याचिका में दिए गए कथनों की सत्यता के संबंध में टिप्पणी किए बिना, प्रतिवादी नंबर 2 यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर को मामले की जांच करने और दिनांक 05.10.2022 के प्रतिनिधित्व का निपटान करने के निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण किया जाता है।
कोर्ट ने कहा कि यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता के लिए एक वास्तविक खतरा है, तो कानून के तहत जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई इस आदेश की एक प्रति अभ्यावेदन दिनांक 05.10.2022 की प्रति के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर (प्रतिवादी संख्या 2) को भेजी जाए, ताकि वे आवश्यक कार्रवाई शीघ्र कर सकें।
हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश “याचिकाकर्ताओं को कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करेगा, अगर यह पाया जाता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है।”
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