पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) ने मंगलवार को कहा कि सिख समुदाय में विवाह को वैधानिक मान्यता देने वाले आनंद मैरिज एक्ट, 2016 (Anand Marriage Act, 2016) को लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह एक्ट देश के 22 राज्यों में लागू है, लेकिन पंजाब में इसे अभी लागू नहीं किया गया है। अब पंजाब में भी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक्ट लागू होने के बाद अब सिख समुदाय के लोग अपने विवाह आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा पंजाब से विदेश जाने के इच्छुक NRI कपल को होगा।
सीएम मान ने यह ऐलान पत्नी डॉ गुरप्रीत कौर के साथ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 553वीं जयंती के अवसर पर तख्त श्री केशगढ़ साहिब में मत्था टेकने के बाद किया। मान ने प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं भी दीं। 2016 में एक्ट का प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन तभी से यह मामला लंबित था।
मान ने कहा कि हालांकि एक्ट 2016 में अधिसूचित किया गया था, लेकिन पंजाब में इसके बारे में शायद ही कोई जागरूकता है। कई अन्य राज्यों ने इस अधिनियम को लागू किया है लेकिन हम पिछड़ गए हैं। अब, इसे यहां भी लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे कई राज्यों ने आनंद मैरिज एक्ट को पहले ही लागू कर दिया है, लेकिन 2016 में इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बावजूद पंजाब इसे लागू करने में पिछड़ गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आनंद मैरिज एक्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाएगी। मान ने सीमावर्ती राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की और शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी।
क्या है आनंद मैरिज एक्ट?
ज्यादातर सिख हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादियां रजिस्टर नहीं कराते थे। इसलिए उनके पास शादी संबंधी कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था। इस वजह से उन्हें देश ही नहीं, विदेशों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सिखों का विवाह आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे। आनंद मैरिज एक्ट 2012 को केंद्र ने बनाया था। उस समय कहा था कि राज्य अपने-अपने नियम बनाकर इस कानून को लागू कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में यह एक्ट पूर्णरूप से लागू नहीं हो पाया था। जानकारों के मुताबिक, इस एक्ट से सिखों को अलग पहचान मिलेगी। पहले शादी सिख रीति-रिवाज से होती थी, लेकिन सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज एक्ट का मिलता था। एक्ट लागू होने के बाद अब ऐसा नहीं होगा।
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