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Home हिंदी कानून क्या कहता है

पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति को दी तलाक की मंजूरी

Team VFMI by Team VFMI
March 8, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
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voiceformenindia.com

498A IPC Can't Be Used As Weapon By Wife To Teach Lesson To In-Laws: Chhattisgarh High Court (Representation Image)

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने 25 फरवरी, 2022 के अपने आदेश में कहा कि वैवाहिक संबंधों में पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में पति द्वारा दायर किए गए तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया।

क्या है पूरा मामला?

अपीलकर्ता-पति की शादी 2007 में बिलासपुर में प्रतिवादी से हुई थी। शादी के बाद प्रतिवादी-पत्नी अपने ससुराल आ गई और वहीं रहने लगी। शादी के कुछ महीनों के बाद, प्रतिवादी कुछ त्योहार मनाने के लिए अपने माता-पिता के घर चली गई। यह एक पुनरावृत्ति बन गया कि वह लगातार चार साल तक सभी महत्वपूर्ण दिनों, जैसे जन्मदिन और त्योहारों पर अपने माता-पिता के घर जाती रही।

इसलिए, पति ने फैमिली कोर्ट, बिलासपुर के समक्ष अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i-a), (i-b), और (iii) के तहत रुख किया और तलाक की डिक्री के माध्यम से दिनांक 25.11.2007 के विवाह को भंग करने की मांग की।

पति का तर्क

पति द्वारा उठाए गए आधार यह थे कि विवाह के कुछ दिनों के भीतर प्रतिवादी का आचरण अपीलकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार करना था। वह उसे यह कहकर मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित कर रही थी कि उसका शरीर भारी है और वह सुंदर नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ता के पिता की मौत के बाद, वह अपने माता-पिता के घर वापस चली गई। वहां लगभग चार साल तक लगातार रही।

इस अवधि के दौरान, जब भी अपीलकर्ता ने उससे मोबाइल फोन पर संपर्क किया और उसे वापस आने के लिए कहा, तो वह अपीलकर्ता को प्रतिवादी के माता-पिता के निवास स्थान बेमेतरा में आकर बसने के लिए कहती थी। प्रतिवादी-पत्नी ने भी याचिकाकर्ता को बिना बताए नौकरी शुरू कर ली। यह तर्क दिया गया है कि यह स्पष्ट किया गया था कि शादी के समय प्रतिवादी कोई जॉब नहीं करेगी। अपीलकर्ता को प्रतिवादी पत्नी द्वारा लगभग चार सालों तक अर्थात 11.8.2010 से जुलाई 2014 तक लगातार परित्याग किया गया था।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने कहा कि 1955 के अधिनियम की धारा 12 (1) (आईबी) में यह परिकल्पना की गई है कि तलाक की डिक्री इस आधार पर दी जा सकती है कि किसी अन्य पक्ष ने याचिकाकर्ता को लगातार दो साल की अवधि के लिए छोड़ दिया है, जो कि याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 1955 के अधिनियम की धारा 13 के तहत इस्तेमाल की जाने वाली भाषा स्पष्ट है कि परित्याग के आधार पर तलाक के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले, पति या पत्नी द्वारा परित्याग की अवधि दो साल से कम नहीं होनी चाहिए।

यह देखते हुए कि अभिवचनों से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा परित्याग के चार महीने के भीतर तलाक के लिए आवेदन दायर किया गया है, न्यायालय ने माना कि 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) (i-b) में निहित प्रावधानों के अनुसार, परित्याग के आधार पर तलाक के अनुदान के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

लाइव लॉ के मुताबिक, पति और पत्नी के रूप में संबंध स्थापित नहीं करने और उनके बीच शब्दों के आदान-प्रदान के आधार पर क्रूरता के सवाल पर हाई कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी के बीच सहवास विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है और किसी भी पति या पत्नी द्वारा रिलेशनशिप से इनकार करना क्रूरता का एक आधार हो सकता है।

कानून में मानसिक क्रूरता

हाई कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता को विशेष रूप से 1955 के अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी, यह एक पति या पत्नी के कार्य, व्यवहार और दूसरे के खिलाफ आचरण की प्रकृति से पता लगाया जाना है। कोर्ट ने जयचंद्र बनाम अनील कौर के मामले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि मानसिक क्रूरता दूसरों के व्यवहार या व्यवहार पैटर्न के कारण जीवनसाथी में से एक के साथ मन और भावना की स्थिति है।

अदालत ने आगे कहा कि शारीरिक क्रूरता के मामले के विपरीत, मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है। यह आवश्यक रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है। तथ्यों और परिस्थितियों को एक साथ लेने से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए यह माना गया कि मानसिक क्रूरता क्या है और मानसिक क्रूरता की याचिका को स्वीकार करने के लिए क्या माना जाएगा, यह इंगित करने के लिए परिभाषित नहीं किया गया है।

कोर्ट ने नोट किया कि मानसिक क्रूरता और उसके प्रभाव की गणना अंकगणितीय तरीके से नहीं की जा सकती है। यह अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है। समाज से समाज में और एक व्यक्ति की स्थिति से भी भिन्न होती है। व्यथित भावना या निराशा की भावना के मामले में कुछ कृत्यों के कारण हो सकता है। उपस्थित परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालाना होगा।

शादी में शारीरिक संबंध से इनकार

पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अगस्त, 2010 से पति-पत्नी के रूप में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध विवाहित जीवन के स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण भागों में से एक है। एक पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर है। अदालत ने कहा कि इसलिए, हमारा विचार है कि प्रतिवादी पत्नी द्वारा अपीलकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है।

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ARTICLE IN ENGLISH:

READ ORDER | Denial Of Physical Relationship To Spouse Amounts To Cruelty; Chhattisgarh HC Grants Divorce To Husband

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