अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने बड़ा फैसला लेते हुए आम जनता के लिए एंट्री पास अनिवार्य कर दिया है। वादी और विजिटर्स पास प्राप्त करने के लिए न्यायालय के ऑनलाइन पास मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जबकि स्टाफ सदस्यों को हाई कोर्ट परिसर में एंट्री करते समय अपनी आईडी कार्ड पहनने के लिए निर्देशित किया गया है।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पी. कृष्ण कुमार (P. Krishna Kumar) ने 29 सितंबर को एक नोटिस में कहा कि वकील की पोशाक पहनने वाले व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन तभी किया जाएगा, जब उनकी पहचान को लेकर कोई संदेह पैदा हो।
हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अदालत में सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की पहचान एंट्री प्वाइंट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। लोगों से इस संबंध में सहयोग की कमी उद्देश्य को विफल कर देगी और सुरक्षा उल्लंघनों का कारण बन सकता है।
नोटिस में कहा गया है कि हाल के दिनों में सुरक्षा उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट बिल्डिंग में फिर से ऐसी घटना की सूचना मिली है और सुरक्षा कर्मियों के समय पर हस्तक्षेप के कारण ही हम हताहतों को बचा सके।
ये निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-
– हाई कोर्ट के सभी स्टाफ सदस्य अदालत परिसर में प्रवेश करते समय अपने पहचान पत्र स्पष्ट रूप से पहनेंगे, ताकि सुरक्षाकर्मी उनकी पहचान सुनिश्चित कर सकें। वे एंट्री प्वाइंट पर लगे बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
– जो वकील अपना ड्रेस नहीं पहनते हैं, उन्हें सत्यापन के लिए आखिरी प्वाइंट पर अपना पहचान पत्र दिखाने का निर्देश जारी किया गया है। वकील का वेश धारण करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान का सत्यापन तभी किया जाएगा, जब उनकी पहचान के बारे में संदेह उत्पन्न हो।
– वकीलों को लिपिक हाई कोर्ट भवन में प्रवेश करने के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।
– हाई कोर्ट बिल्डिंग में प्रवेश के लिए विजिटर्स, वादियों, जनता, श्रमिकों आदि के लिए पास अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पास मैनेजमेंट सिस्टम हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गई है।
– सामान के साथ आने वाले सभी व्यक्तियों को अपने सामान को स्कैन करना होगा और एंट्री प्वाइंट पर सुरक्षा कर्मियों से मंजूरी लेनी होगी।
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