सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में तलाक की मांग कर रहे बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल से कहा है कि वे शादी को कायम रखने के लिए एक और मौका खुद को क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि दोनों ही अपने रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे थे। तलाक की मांग कर रहे कपल को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी को अपनी शादी को दूसरा मौका देने की सलाह दी, क्योंकि वे दोनों अपने वैवाहिक जीवन के लिए समय नहीं दे पा रहे थे।
क्या है पूरा मामला?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि पति और पत्नी दोनों एक समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ नियमों और शर्तों पर हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक द्वारा अपनी शादी को समाप्त करने का फैसला किया है। दोनों के वकीलों ने पीठ को सूचित किया कि इन शर्तों में से एक यह है कि पति स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में पत्नी के सभी मौद्रिक दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए कुल 12.51 लाख रुपये का भुगतान करेगा।
सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस के. एम. जोसेफ और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने 18 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि वैवाहिक संबंध निभाने के लिए समय ही कहां है। आप दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक दिन में ड्यूटी पर जाता है और दूसरा रात में…। आपको तलाक का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन शादी के लिए पछता रहे हैं। आप वैवाहिक संबंध कायम रखने के लिए (खुद को) दूसरा मौका क्यों नहीं देते।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि बेंगलुरू ऐसी जगह नहीं है, जहां बार-बार तलाक होते हैं और कपल एक-दूसरे के साथ फिर से जुड़ने का एक और मौका दे सकते हैं। हालांकि, पति और पत्नी दोनों के वकीलों ने पीठ को बताया कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान संबंधित पक्षों को आपसी समझौते की संभावना तलाशने के लिए शीर्ष अदालत के मध्यस्थता केंद्र भेजा गया था।
शीर्ष अदालत ने ऐसी परिस्थितियों में कहा कि हम संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के निर्णय की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों के बीच विवाह संबंध को समाप्त करने की अनुमति देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और अन्य संबंधित मामलों के तहत राजस्थान और लखनऊ में पति और पत्नी द्वारा दर्ज किए गये विभिन्न मुकदमों को भी रद्द कर दिया।
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