हाल ही में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के डॉयरेक्टर के पद से रिटायर वाली प्रोफेसर शालिनी भारत (Professor Shalini Bharat) पर उनकी बहू की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुंबई की गोवंडी पुलिस ने TISS की पूर्व डॉयरेक्टर/वाइस चांसलर भारत, उनके पति और उनके बेटे के खिलाफ महिला के साथ क्रूरता करने का मामला दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला?
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने 18 सितंबर को मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शालिनी 25 सितंबर को रिटायर हो गईं। शिकायतकर्ता अंशुमाला सिंह (36) लखनऊ की रहने वाली हैं और एक पब्लिक सेक्टर बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने 2013 में शालिनी भारत के बेटे माधव सिंह (39) से शादी की, जो एक निजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करते हैं। अंशुमाला ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने 2013 में जयपुर के ताज जय महल पैलेस में माधव सिंह से शादी की थी, जिसे शालिनी के आग्रह पर चुना गया था। शादी के बाद अंशुमाला अपने ससुराल गोवंडी में उनके घर पर रहती थीं।
संपर्क करने पर शालिनी ने अखबार से कहा, “मामला फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। शिकायतकर्ता लगभग 7.5 साल पहले अपनी मर्जी से वैवाहिक घर से बाहर चली गई थी। मैं खुद एक महिला होने के नाते महिलाओं के न्याय के अधिकार के लिए खड़ी हूं। मुझे न्याय देने के लिए हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कृपया ध्यान दें कि मैं अब TISS की डायरेक्टर नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि आधारहीन और भ्रामक शिकायत के लिए मुझे बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा।”
बहू के आरोप
FIR में अंशुमाला के आरोपों के मुताबिक, शादी के बाद घर पर कोई भी उनसे बात नहीं करता था और परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त रहते थे। उसने आरोप लगाया कि चूंकि कपल गर्भधारण करने में असमर्थ थे, इसलिए उनकी सास ने कथित तौर पर उनसे मेडिकल जांच कराने के लिए कहा। अंशुमाला ने आरोप लगाया कि उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बाद उसने जिद की कि उसके पति को भी अपनी जांच करानी चाहिए, जिससे उसकी सास उससे नाराज हो गई। उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति के परिवार द्वारा दहेज की मांग की गई थी, जिन्होंने उस पर अपनी मां की संपत्ति पर दावा करने के लिए दबाव डाला था।
इसके बाद अंशुमाला नवी मुंबई के बेलापुर में कंपनी के क्वार्टर में अलग रहने लगीं। 2020 में उनके पति ने उन्हें तलाक के लिए कोर्ट का नोटिस भेजा, जिसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की रिपोर्ट करने में देरी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई। शालिनी, उनके पति और उनके बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 504 (जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई है।
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