केवल महिलाओं को ही खराब शादी से मुक्त होने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। महाराष्ट्र (Maharashtra) में गोंधली समुदाय (Gondhali Community) के एक व्यक्ति का कथित तौर पर इसलिए सामाजिक बहिष्कार (Socially Boycotting) कर दिया गया, क्योंकि उसने समुदाय की ‘जाट पंचायत’ के पास जाने के बजाय तलाक लेने के लिए अदालत का रुख किया था। यह मामला सितंबर 2021 का है।
33 वर्षीय सीताराम सागर (Sitaram Sagare) नाम के शख्स द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 B और सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2016 के तहत गोंधली समुदाय की ‘जाट पंचायत’ के कथित सदस्यों सहित 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में वाकाड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों में सागर की पत्नी के रिश्तेदार और ‘जाट पंचायत’ के सदस्य शामिल हैं।
FIR के अनुसार, वे (जाट पंचायत के सदस्य) नाराज थे, क्योंकि सागर ने उनसे संपर्क करने के बजाय तलाक लेने के लिए अदालत का रुख किया था। इसलिए, उन्होंने कथित तौर पर सागर और उनके परिवार के सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार किया।
ARTICLE IN ENGLISH:
14 Members Of Gondhali Community Booked For ‘Socially Boycotting’ Man As He Moved Court For Divorce
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