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Home हिंदी कानून क्या कहता है

IPC की धारा 498-A को ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, छत्तीसगढ़ HC ने 22 साल के अलगाव के बाद पति को दी तलाक की मंजूरी

Team VFMI by Team VFMI
July 21, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

498A IPC Can't Be Used As Weapon By Wife To Teach Lesson To In-Laws: Chhattisgarh High Court (Representation Image)

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यह पहली या आखिरी बार नहीं है जब किसी हाई कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून IPC की धारा 498-A का हो रहे घोर दुरुपयोग के बारे में जिक्र किया हो। पहले भी कई अदालतें इस खतरनाक धारा को लेकर सख्त टिप्पणियां कर चुकी हैं। सामने आए एक ताजा मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने 13 जुलाई, 2022 को अपने आदेश में कहा कि एक पत्नी पति के साथ वैवाहिक मामलों को निपटाने के लिए और पति के पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए धारा 498-A IPC का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं कर सकती है।

हाईकोर्ट ने 22 साल के अलगाव के बाद उक्त मामले में पति को तलाक दे दिया। यह किसी भी व्यक्ति के लिए मानवाधिकारों का सरासर दुरुपयोग है, जो कानूनी रूप से बंधे हुए पति या पत्नी (अक्सर असंतुष्ट महिला) के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है।

क्या है पूरा मामला?

कपल की मई 1995 में शादी हुई थी। पति के अनुसार, पत्नी एक बीमारी से पीड़ित थी और वह अक्सर अपने मायके चली जाती थी। आवेदक (पति) एक सरकारी डॉक्टर होने के कारण हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता था। इसलिए, उसके स्वास्थ्य के लाभ के लिए उसे 1995 में इलाज के लिए उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया था।

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसकी मर्जी के बिना एकतरफा अपने बच्चे का गर्भपात करा दिया। इसके बाद कई बार वह उसे घर वापस लाना चाहता था, लेकिन उसने किसी न किसी बहाने से मना कर दिया। यह कहा गया है कि चूंकि उसे पति के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने फरवरी 1996 को शादी के विघटन के लिए एक आवेदन दायर किया।

पति ने अंततः जगदलपुर में अदालत के समक्ष तलाक वापस ले लिया। हालांकि, नवंबर 1998 में फिर से शादी के विघटन के लिए आवेदन किया। दूसरी ओर, पत्नी ने भी अगस्त 1996 में अतिरिक्त के समक्ष आवेदन दायर किया। सत्र न्यायाधीश कोरबा ने विवाह के विघटन के लिए जो अंततः मार्च 2004 में वापस ले लिया था।

पति का तर्क

यह दलील दी गई कि पति और उसके पूरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज की गई, जिसके लिए IPC की धारा 498-A के तहत मामला दर्ज किया गया, जिससे अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान किया गया। इस प्रतिकूल परिस्थिति के बीच जुलाई 1999 में अपीलकर्ता की मां की मौत हो गई। अपनी मां के निधन के बारे में जानने के बावजूद, पत्नी पति के पास भी नहीं गई।

यह भी कहा गया है कि वैवाहिक मामले के लंबित रहने के दौरान, आपराधिक मामले का अंतिम रूप से फैसला फरवरी 2006 में आया, जिसमें पति और उसके पूरे परिवार के सदस्यों को बरी करने का आदेश पारित किया गया था। इसके बाद बरी करने के आदेश को पत्नी द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण में चुनौती दी गई और अंततः 28.11.2019 को CRR No. Cr.R.No.340/ 2006 वाले उक्त संशोधन को खारिज कर दिया गया।

पति ने की तलाक की लगाई गुहार

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तलाक के आवेदन में उसके द्वारा की गई दलीलों के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा दायर उत्तर की सामग्री का भी उल्लेख किया। उसने कहा कि पत्नी द्वारा की गई झूठी रिपोर्ट के कारण, उसके पूरे परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह आगे यह भी बताना चाहता है कि जो बरी करने का आदेश दायर किया गया था, वह दिखाएगा कि झूठे आरोप लगाए गए थे और झूठी रिपोर्ट और बाद की कार्यवाही शुरू करने के कारण, याचिकाकर्ता की डॉक्टर होने की प्रतिष्ठा समाज में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी।

निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश का हवाला देते हुए (जिसमें मुकदमा चलाया गया था) वह बताना चाहेंगे कि अपीलकर्ता को परिवार के सभी सदस्यों के साथ बरी करते हुए, पूरे आरोपों पर विचार किया गया था और आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था।

पति ने यह भी कहा कि कि विवाह का अपूरणीय विघटन हुआ है, क्योंकि पक्ष 15.05.1996 से अलग रह रहे हैं जिसे प्रतिवादी के पिता ने स्वीकार किया है कि वह अलग रह रही है। उन्होंने आगे कहा कि न केवल पत्नी द्वारा धारा 498-A के तहत दायर की गई शिकायत को खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बरी हो गई, बल्कि धारा 494 IPC के तहत दायर द्विविवाह की शिकायत बर्खास्तगी के साथ समाप्त हो गई।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की खंडपीठ ने दलीलों का अवलोकन किया और कहा कि विवाह का एक अपरिवर्तनीय टूटना था जो मरम्मत से परे था। झूठे 498-A के संबंध में हाई कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से इसका एक परिवार की सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति को अलग-थलग कर देता है जिसे दूसरे पति या पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, इस तरह के आरोप लगाने से पहले सामाजिक स्थिति, पार्टियों के शैक्षिक स्तर और जिस समाज में वे जाते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ऐसे आरोप क्रूरता के समान होंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि तत्काल मामले में अपीलकर्ता-पति के अलावा, उसके पूरे परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराया गया था। हालांकि, कोर्ट के बरी होने के फैसले में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि आरोप झूठे थे।

कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता एक डॉक्टर है और जैसा कि सुनवाई के दौरान कहा गया है, प्रतिवादी-पत्नी एक प्राइवेट टीचर हैं। इसलिए, एक आपराधिक मामले का सामना करना हमेशा समाज में एक कलंक होगा।

IPC की धारा 498-A के तहत रिपोर्ट को पति के परिवार के सदस्यों को सबक सिखाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक युवा पेशेवर की भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और इस अंतर को भरने में लंबा समय लग सकता है।

इसलिए, हमारी राय है कि पत्नी द्वारा पूरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ धारा 498-A के तहत लगाए गए झूठे आरोप मानसिक क्रूरता के समान होंगे और प्रतिवादी-पत्नी का ऐसा आचरण जो अपीलकर्ता-पति को मानसिक पीड़ा और पीड़ा देता है उसके लिए अपीलकर्ता-पति के साथ रहना संभव नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि उसने पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दी।

पत्नी को दिया गुजारा भत्ता

पत्नी द्वारा झूठा 498-A दायर करने और पुरुष के लिए लगभग तीन दशकों के कीमती प्राइम वर्ष बर्बाद करने के बावजूद, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिला को स्थायी गुजारा भत्ता दिया। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता सरकारी डॉक्टर है और प्रतिवादी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। चूंकि अपीलकर्ता एक सरकारी अधिकारी है जो राज्य के खजाने से सैलरी प्राप्त कर रहा है और पार्टियों की स्थिति को देखते हुए, पार्टियों के बीच आगे मुकदमेबाजी से बचने के लिए हमारे लिए पत्नी को प्रति माह 15,000 रुपये का गुजारा भत्ता देना उचित होगा, जो कि अपीलार्थी के मासिक सैलरी से कटौती की जाए।

तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को प्रति माह 15,000 रुपये के रखरखाव का भुगतान करना होगा जो कि पत्नी अपीलकर्ता की सैलरी से हर महीने आवश्यक कटौती करने के बाद नीचे की अदालत के माध्यम से प्राप्त करने की हकदार है।

https://voiceformenindia.com/read-order-498-a-ipc-cant-be-used-as-weapon-to-teach-lesson-to-in-laws-chhattisgarh-hc-grants-divorce-to-husband-after-22-years-of-separation/

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