दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 05 अक्टूबर, 2021 के अपने एक आदेश में लड़की के परिवार के इशारे पर यौन अपराधों से बच्चों के कड़े संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा मामले दर्ज करने की प्रथा को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया था। यह एक ऐसा मामला था जहां लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी की दोस्ती और एक युवक के साथ रोमांटिक जुड़ाव पर आपत्ति जताई थी।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, जो अतीत में झूठे बलात्कार के मामलों के अत्यधिक आलोचक रहे हैं (इस लेख के अंत में उनके कुछ आदेश पढ़ें) ने आरोपों का सामना कर रहे एक 21 वर्षीय युवक को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की थी। 17 साल की बच्ची की शिकायत पर युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
FIR के अनुसार, नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि जून 2020 के महीने में राष्ट्रीय कोरोना लॉकडाउन के दौरान, वह किताबें उधार लेने के लिए अपने दोस्त के घर गई थी। वापस जाते समय आरोपी ने उसे रोक कर पकड़ लिया और जबरन अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर ले गया। फिर उसे शराब पिलाई और वह बेहोश हो गई।
जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह लेटी हुई थी और चादर गीली थी। साथ ही उसके शरीर में बहुत दर्द था। जब उसने अपने दोस्त से बात की, तो उसने उससे कहा कि चूंकि वह उसकी दोस्ती के अनुरोध का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए उसने बलात्कार किया। लड़की के गर्भवती होने का पता चलने के बाद अगस्त 2020 में FIR दर्ज की गई थी। FIR दर्ज होने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की का गर्भ भी समाप्त हो गया था।
अभियुक्तों का तर्क
याचिकाकर्ता-आरोपी का यह तर्क था कि शिकायतकर्ता लड़की को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा FIR दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था और परिवार एक गैर सरकारी संगठन (MGO) के समर्थन से प्रेरित था। यह भी तर्क दिया गया कि परिवार ने उनकी सहमति से दोस्ती का विरोध किया।
लोक अभियोजक का बचाव
लोक अभियोजक ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि भले ही युवक और पीड़ित दोस्त हों, और एक रिश्ते में हैं। यह अभी भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत छठे खंड को आकर्षित करेगा, जिसमें कहा गया है कि उसके साथ संभोग करना 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति अभी भी बलात्कार होगी और दंडनीय होगी।
लोक अभियोजक ने कहा कि युवक द्वारा किए गए हमले से लड़की गर्भवती हो गई थी और उसे मेडिकल रूप से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करना पड़ा, जिससे उसे काफी मानसिक आघात लगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित और युवक “कमोबेश एक ही उम्र के” हैं। कोर्ट ने कहा कि तस्वीरों से स्पष्ट है कि वे एक रिश्ते में थे और दोनों के बीच प्यार को एक विकल्प के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि याचिकाकर्ता (युवक) अब केवल 21 साल का है, उसके आगे पूरा जीवन है। यह कोर्ट भी उनकी दोस्ती को खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल के छात्र थे।
हाई कोर्ट ने लड़की के इस बयान को भी ध्यान में रखा कि वह मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहेगी और वह अपने जीवन एवं अध्ययन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वह यह भी नहीं चाहेगी कि उसके दोस्त को जेल की सजा काटनी पड़े।
सहमति सेक्स ग्रे एरिया
इस जमानत आदेश में एक बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए जस्टिस प्रसाद ने कहा कि इस मामले में लड़की के परिवार के आग्रह पर FIR दर्ज की गई थी, जो शायद यह जानकर शर्मिंदा थे कि वह गर्भवती हो गई है। कोर्ट ने कहा कि सहमति से यौन संबंध कानूनी ग्रे एरिया में रहा है, क्योंकि नाबालिग द्वारा दी गई सहमति को कानून की नजर में वैध सहमति नहीं कहा जा सकता है।
हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि सामाजिक विरोध के डर से और गर्भावस्था को मेडिकल रूप से समाप्त करने के लिए यह FIR इसे यौन शोषण का रंग देकर और इसे पॉक्सो अधिनियम के दायरे में लाकर दायर की गई थी, जिसमें बाल शोषण के उन्मूलन की परिकल्पना की गई है।
जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, इसका मूल्यांकन करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी एक युवा होने के नाते और उसके आगे पूरा जीवन होने के कारण उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
छोटा सवाल यह उठता है कि याचिकाकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। जबकि, यह एक तुच्छ और दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा बन गई है कि पुलिस एक लड़की के परिवार के इशारे पर पॉक्सो मामले दर्ज कर रही है, जो एक युवा लड़के के साथ उसकी दोस्ती और रोमांटिक भागीदारी पर आपत्ति जताती है।
जस्टिस प्रसाद ने टिप्पणी की कि इस मामले में कानून की कठोरता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और बाद में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने एक साल से अधिक समय जेल में बिताने वाले आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 12 महीने से अधिक समय से जेल में है और उसे कठोर अपराधियों की संगति में रहना पड़ रहा है। यह 21 साल के आम आदमी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा।
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