• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने के बाद मुंबई कोर्ट ने कारोबारी को 1.50 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

Team VFMI by Team VFMI
July 27, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Mumbai Court Orders Husband To Pay Rs 1.50 lakh Maintenance To Wife (Representation Image)

122
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

भारत में अंतरिम भरण-पोषण केवल पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिया जाता है। खास बात यह है कि इसके लिए कोई निर्धारित आखिरी तारीख नहीं है, क्योंकि मासिक भरण-पोषण का आदेश देने के बाद पत्नी द्वारा पैसे ऐंठने का यह सिलसिला वर्षों/दशकों तक अंतहीन रूप से चल सकता है। मुंबई की एक अदालत ने अपने हालिया आदेश में एक कारोबारी को प्रति माह 1.25 लाख रुपये और किराया देने का निर्देश दिया है। कारोबारी की पत्नी ने अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराई थी।

क्या है पूरा मामला?

पार्टियों ने 2011 में अरेंज मैरिज की थी और उनके दो नाबालिग बच्चे हैं। पति बिजनेसमैन हैं जो मुंबई में रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं। महिला के माता-पिता दुबई रहते हैं। 2020 में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था।

पत्नी का आरोप

महिला ने अपनी घरेलू हिंसा याचिका में कहा है कि उसका पति शराबी और ड्रग एडिक्ट है। उसने कहा कि शराब और नशीली दवाओं के प्रभाव में उसने मेरे साथ भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक हिंसा की।

उनके अनुसार, शादी के समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वह काम करना जारी रख सकती हैं। हालांकि, परिवार बाद में अपनी बात से मुकर गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति बहुत देर से घर आता था।

उसने आगे कहा कि उसके ससुराल वालों ने उसकी परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया, यह कहते हुए कि कम उम्र में ऐसा व्यवहार सामान्य था और आदमी अंततः घर बसा लेगा। अपने व्यवहार में थोड़े से बदलाव के साथ, महिला अपने दो बच्चों के साथ घर से बाहर चली गई।

ससुरालवालों का बचाव

पति और उसके परिवार ने पत्नी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह एक स्वतंत्र कामकाजी जीवन जीना चाहती हैं, न कि विवाहित जीवन। उन्होंने आगे दावा किया कि उसे एक शानदार जीवन शैली प्रदान करने के बावजूद, वह असंतुष्ट थी। परिवार ने कहा कि महिला ने पैसे हड़पने के इरादे से आवेदन दायर किया है, क्योंकि वह बिना किसी जिम्मेदारी के दुबई जाना चाहती थी।

मुंबई कोर्ट का आदेश

मजिस्ट्रेट के अनुसार, पत्नी घरेलू हिंसा का प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल रही। इसके बाद, अदालत ने पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 1.25 लाख रुपये का मासिक अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। 1.25 लाख रुपये के अंतरिम भरण-पोषण में पत्नी के लिए 75,000 रुपये और उनके दो बच्चों में से प्रत्येक के लिए 25,000-25,000 रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि अंतरिम गुजारा भत्ता राशि में अगस्त 2023 से 5% की वार्षिक वृद्धि होगी, ताकि बांद्रा में रहने वाली महिला को राशि बढ़ाने के लिए बार-बार कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक न देनी पड़े। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उस व्यक्ति को उसकी मुख्य शिकायत का फैसला होने तक उसके किराए के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। पति को मेंटेनेंस एरियर के रूप में 20 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि महिला द्वारा दायर की गई संपत्ति और देनदारियों के हलफनामे से पता चलता है कि वह कुछ आय अर्जित कर रही है, लेकिन यह दिन-प्रतिदिन के जीवन को गरिमा के साथ और समाज में अपनी जीवन शैली के अनुसार जीने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें वह और उसके बच्चे थे।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टियां उच्च आर्थिक तबके से ताल्लुक रखती हैं। आदेश को उनकी सामाजिक स्थिति और दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि आदमी के पास अपने होटल और अन्य व्यवसायों से आय के विभिन्न स्रोत थे।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि पति और ससुराल वाले एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं। हालांकि आवेदक और उसके बच्चे संकट में हैं और उन्हें धन और आश्रय की आवश्यकता है। जैसे, रखरखाव और अन्य खर्चों की मौद्रिक राहत प्रदान करने की आवश्यकता है।

आदेश के आखिरी में अदालत ने कहा कि यदि प्रतिवादी (पति) आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो आवेदक को इसे लागू करने के लिए एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है, जो योग्यता के आधार पर अलग से तय किया जाएगा।

Mumbai Court Orders Businessman To Pay Rs 1.50 Lakh Per Month Maintenance After Wife Files Domestic Violence Case

Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below

Donate to Voice For Men India

If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)

Donate Now (80G Eligible)

Follow Us

Tags: #पुरुषोंकीआवाजmaintenancemumbaiतलाक का मामलालिंग पक्षपाती कानून
Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
hindi.mensdayout.com

पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के दौरान नहीं, एडल्ट्री का फैसला बाद में होगा: दिल्ली हाई कोर्ट

0
hindi.mensdayout.com

ब्रिटेन की अदालत ने दुबई के शासक को तलाक के रूप में पत्नी को 5,500 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश, पढ़िए सबसे महंगे Divorce की पूरी कहानी

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023
वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India