घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) के तहत दायर याचिकाओं पर कार्रवाई करने के तरीकों में बदलाव के निर्देश देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों में मजिस्ट्रेटों के पालन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। अन्य बातों के अलावा जस्टिस जगमोहन बंसल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों से निपटने वाले मजिस्ट्रेट पहली बार में दूर के रिश्तेदारों को नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। जस्टिस बंसल ने रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी जिला और सत्र जजों के बीच फैसले को प्रसारित करने का भी निर्देश दिया।
क्या है पूरा मामला?
Tribuneindia.com के मुताबिक, एक महिला ने घरेलू विवाद के बाद न केवल अपने पति बल्कि उसके दूर के रिश्तेदारों और पारिवारिक मित्रों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। याचिका को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने 23 सितंबर, 2022 के एक आदेश में शिकायतकर्ता के पति और उसके परिवार सहित याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शिकायत और आक्षेपित नोटिस को रद्द करने के लिए वकील पीएस अहलूवालिया के माध्यम से हाई कोर्ट का रुख किया।
हाई कोर्ट
जस्टिस बंसल ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 और बाद में नोटिस की धारा 13 के तहत याचिकाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाई कोर्ट के समक्ष रोजाना दायर की जा रही थीं। धारा 12 एक पीड़ित महिला को डीवी एक्ट के तहत विभिन्न राहतों के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर करने का अधिकार देती है।
प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए जस्टिस बंसल ने कहा कि डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत याचिका के मामले में सभी प्रतिवादियों को धारा 13 के तहत यांत्रिक रूप से नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि दूर के रिश्तेदारों को पहली बार नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस बंसल ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट से उम्मीद की जाती है कि वह पीड़ित व्यक्ति द्वारा पेश किए गए “प्रतिवादियों के दूर के और अलग-अलग रिश्तेदारों” के बारे में अपने विवेक का इस्तेमाल करें। उत्तरदाताओं की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है जहां उनका प्रतिनिधित्व एक वकील के माध्यम से किया गया था।
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवादियों द्वारा क्षेत्राधिकार, रखरखाव या उत्तरदाताओं की सरणी से विलोपन के आधार पर एक आवेदन के मामले में एक उचित आदेश पारित करें। अदालत ने कहा कि यदि अधिनियम के तहत पारित आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, तो डीवी एक्ट की धारा 25 के संदर्भ में मजिस्ट्रेट से एक आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है, यदि पार्टियां परिस्थितियों में बदलाव दिखाने में सक्षम हैं।
इस मुद्दे पर कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए जस्टिस बंसल ने जोर देकर कहा कि धारा 12 के तहत कार्यवाही दीवानी प्रकृति की थी और धारा 13 के तहत जारी नोटिस CrPC के प्रावधानों के तहत एक सम्मन नहीं था। धारा 12 के तहत याचिका या धारा 13 के तहत नोटिस के खिलाफ CrPC की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट के समक्ष याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।
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