कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत एक मामले में एक अभियुक्त की दोषसिद्धि को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि अभियोजन एक्ट की धारा 11 के तहत संदर्भित अभियुक्त के कार्य में शामिल ‘यौन मंशा’ को साबित करने में विफल रहा।
क्या है पूरा मामला?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 6 जून 2016 को घर लौट रही थी, तभी आरोपी उसके सामने खड़ा हो गया और उसे साइकिल से नीचे उतार दिया। एक दुर्भावनापूर्ण मकसद ने उसके चेहरे को ढंकने की कोशिश की। शिकायत के आधार पर अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 (यौन हमले के लिए दंड), धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा का हनन करने के इरादे से आपराधिक बल का हमला) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
ट्रायल कोर्ट
ट्रायल कोर्ट ने 25 जुलाई, 2022 को आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया और उसे तीन साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसल के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पहले दिए गए साक्ष्य विरोधाभासी थे और अतिशयोक्तिपूर्ण थे, जो पीड़ित के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें आगे कहा गया था कि पीड़िता के साक्ष्य कहीं भी इशारों, ओवरएक्ट या ओवरटोन को नहीं दर्शाते हैं जो अपीलकर्ता-आरोपी के कार्य को ‘यौन इरादे’ की अवधारणा के भीतर लाएगा ताकि उसे पॉक्सो एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत या IPC की धारा 354 के तहत फंसाया जा सके।
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि एक घटना हुई, जो CrPC की धारा 313 के तहत आरोपी द्वारा दिए गए जवाब से प्रकट होगी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के प्रावधान शिकायत किए गए अधिनियम के संबंध में एक अपराध बनाने के लिए संतुष्ट हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम सतीश और अन्य (2022) 5 एससीसी 545; अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ‘एक्स’ बनाम रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और अन्य (2015) 4 एससीसी 91 और गणेशन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक के माध्यम से (2020) 10 एससीसी 573 पर भरोसा किया।
हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने CrPC की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा है कि वह ट्यूशन से साइकिल से लौट रही थी, जब आरोपी सड़क पर खड़ा था। उसने आगे कहा कि वह आरोपी का नाम याद नहीं कर पा रही थी। हालांकि, आरोपी ने उसे साइकिल से धक्का दिया और उसके चेहरे और गर्दन पर हाथ रख दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़िता (पीडब्ल्यू 1) के बयान में उसके शरीर के किसी भी निजी हिस्से पर किसी भी शारीरिक संपर्क या स्पर्श से संबंधित कोई आरोप नहीं था या उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था या उसे किसी बुरे इरादे से झाड़ी की ओर खींचा गया था।
जस्टिस तीर्थंकर घोष की सिंगल जज पीठ ने कहा कि पॉक्सो एक्ट और संबंधित अपराधों के मामलों में पीड़ित का बयान महत्व रखता है। पीड़िता के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो इस मामले के मूलभूत तथ्यों को प्रस्तुत करता है, मैं खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ हूं कि क्या स्पर्श या शारीरिक संपर्क से कोई मामला बनता है जो “यौन मंशा” के आधार को आकर्षित करेगा जैसा कि पॉक्सो एक्ट धारा 11 की व्याख्या में संदर्भित है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम सतीश और अन्य में संदर्भित है।
कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यू 3 पीड़ित लड़की के पिता ने बयान दिया कि जब उनकी बेटी साइकिल से ट्यूशन से घर लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे साइकिल से गिरा दिया, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी पैंट नीचे खींच ली और उसके स्तन और योनि पर हाथ रखे। पीडब्ल्यू 4, पीड़िता की मां ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि प्रासंगिक समय में जब उनकी बेटी साइकिल से ट्यूशन से लौट रही थी, आरोपी ने उसे साइकिल से गिरा दिया,उसे हाथ से दबा कर सड़क किनारे घसीटा उसके स्तन और योनि पर हाथ रखा।
अदालत ने कहा कि लड़की के माता-पिता ने अपने बयान को इस हद तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है कि शिकायत में पीड़ित लड़की के पिता (पीडब्ल्यू 3) ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने गलत मंशा से उसका चेहरा ढकने की कोशिश की और बाद में गवाही देते हुए उसने अदालत के समक्ष पीड़िता के पहने हुए पैंट को नीचे खींचने और शरीर के संवेदनशील अंगों को छूने के संबंध में बताया। अदालत ने दोषी को बरी करते हुए कहा कि पैरेंट्स के सबूतों के आकलन से पता चलता है कि उन्होंने अपने बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है, ताकि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।
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