गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में यह देखते हुए कि पति के परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए शिकायतकर्ताओं द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
बार एंड बेंच के मुताबिक, 2016 में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी कि वे दहेज की मांग कर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। बेटे के एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स में शामिल होने के आरोपों के कारण स्थिति और खराब हो गई, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता ने अपने ससुराल वालों से अलग होने का फैसला किया।
शिकायतकर्ता-पत्नी ने कहा कि जब उसके पति ने कथित संबंध के बारे में उससे बात की तो उसने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद, उसने अपने पति, ससुराल वालों और कथित अवैध संबंध में शामिल महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
आवेदकों ने FIR को रद्द करने के लिए 2017 में अदालत का रुख किया। हाई कोर्ट के समक्ष बुजुर्ग महिला के वकील ने तर्क दिया कि FIR में उनके मुवक्किल को सीधे तौर पर फंसाने वाले कोई महत्वपूर्ण आरोप नहीं थे और अधिकांश आरोप अन्य व्यक्तियों पर लगाए गए थे।
बुजुर्ग महिला द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदन दाखिल करने के समय आवेदक की उम्र को ध्यान में रखते हुए, यदि आपराधिक कार्यवाही जारी रही तो उसे अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।
हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता की सास होने के नाते आवेदक को गलत तरीके से फंसाया गया था और उसके खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए थे। जस्टिस संदीप एन भट्ट ने कहा कि FIR से बुजुर्ग महिला को बड़ी कठिनाई होगी और अगर आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सिंगल जज ने FIR को रद्द करते हुए कहा कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन का उपयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में या निजी प्रतिशोध लेने के लिए या अभियुक्तों पर दबाव डालने या हिसाब-किताब तय करने के लिए नहीं किया जाए।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि इस स्तर पर, इसका उल्लेख करना आवश्यक है समाज में वर्तमान परिदृश्य यह है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा धारा 498A का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसे मामलों में, परिवार के सभी सदस्यों को केवल परिवार के सदस्यों को परेशान करने के उद्देश्य से शिकायत में शामिल किया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया है।
अदालत ने कहा कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ पढ़ी जाने वाली IPC की धारा 498 (A), 323 और 114 के तहत मुख्य आरोप प्रथम दृष्टया बुजुर्ग महिला के खिलाफ नहीं बनते क्योंकि उनके खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं और मुख्य आरोप अन्य आरोपियों पर लगाए गए हैं। इसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता की सास होने के नाते आवेदक को गलत तरीके से फंसाया गया था। 86 वर्षीय महिला के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष बाकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ा सकता है।
Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below
If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)