बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में एक विवादास्पद कस्टडी मामले की सुनवाई करते हुए बच्चे के सर्वोत्तम हितों के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया है, जिसमें कहा गया है कि यह केवल प्राथमिक देखभालकर्ता, आमतौर पर मां के प्यार और देखभाल से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित का फैसला करने के लिए सिर्फ मां का प्यार और देखभाल एकमात्र मानदंड नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
Lawtrend.in के मुताबिक, कोर्ट एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान उपरोक्त टिप्पणी की। पिता ने अपने 3 साल के अमेरिका में जन्मे बच्चे की कस्टडी की मांग की थी। कपल ने मार्च 2010 में शादी की थी। बाद में वे स्थायी रूप से बसने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने वहां एक ग्रीन कार्ड भी हासिल कर लिया, जिसने दिसंबर 2019 में पैदा हुए उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की। विवाद तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी की मां ने दिसंबर 2020 में बच्चे के साथ भारत की यात्रा की और याचिकाकर्ता के पिता से संपर्क करने से रोक दिया। इसके बाद, भारत और अमेरिका दोनों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। महत्वपूर्ण रूप से एक अमेरिकी अदालत ने अप्रैल 2021 में पिता को बच्चे की अपरिवर्तनीय कस्टडी प्रदान की।
हाई कोर्ट की प्रमुख टिप्पणी
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने मामले का फैसला करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की। अदालत ने इस बात पर जोर देते हुए 15 दिनों के भीतर बच्चे को पिता के पास लौटाने का आदेश दिया कि कस्टडी के फैसले में बच्चे के अधिकारों और उसकी भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित का फैसला करने के लिए सिर्फ एक पिता या मां का प्यार एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि ‘बच्चे का सर्वोत्तम हित’, जिसे हमेशा सर्वोपरि माना जाता है, बच्चे के मामले में केवल प्राथमिक देखभाल करने वाली यानी मां का प्यार और देखभाल ही नहीं रह सकती। बच्चे के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय का आधार उसके बुनियादी अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित करना है। अदालत ने कहा कि बच्चे के कल्याण का निर्णय लेते समय, केवल एक पति या पत्नी के विचार को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में मां की हरकतें संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटें बच्चे की देखभाल में बाधा डालने का प्रयास प्रतीत होती हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे विवादों का बच्चों पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही अदालत ने पिता को 3 साल के बच्चे की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया।
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