उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) में पिछले साल एक मुस्लिम दंपति अजीबोगरीब वजह से तलाक के मुहाने पर पहुंच गया। अलीगढ़ के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से इस आधार पर तलाक की मांग की, क्योंकि वह हर दिन स्नान नहीं करती है। यह मामला तब सामने आया जब पत्नी ने अपनी शादी को बचाने के लिए वीमेन प्रोटेक्शन सेल (Women Protection Cell) में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, दंपति को अलीगढ़ वीमेन प्रोटेक्शन सेल द्वारा काउंसलर प्रदान किया गया। यह मामला सितंबर 2021 का है।
क्या है पूरा मामला?
क्वारसी गांव की रहने वाली महिला की शादी चंदौस गांव के युवक से 2019 में हुई थी। दंपति का एक साल का बच्चा भी है। शादी के बाद शुरू-शुरू में सब ठीक चला लेकिन फिर दंपति में मनमुटाव और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक-दूसरे की आदतों और रहन-सहन को लेकर भी कमेंट करने लगे। घर की तू-तू, मैं-मैं जब हद से अधिक बढ़ गई तो मामला पुलिस और वूवीमेन प्रोटेक्शन सेल की दहलीज तक जा पहुंच गया।
वीमेन प्रोटेक्शन सेल के साथ काम करने वाली एक काउंसलर ने News18 को बताया कि एक महिला ने हमें लिखित शिकायत दी कि उसके पति ने उसे रोज न नहाने के बहाने तीन तलाक दे दिया है। हम दंपति और उनके माता-पिता को उनकी शादी बचाने के लिए काउंसलिंग प्रदान कर रहे हैं।
काउंसलर ने कहा कि पुरुष ने काउंसलिंग के दौरान बार-बार और दृढ़ता से कहा कि वह महिला के साथ संबंध समाप्त करना चाहता है। उसने हमें अपनी पत्नी से तलाक लेने में मदद करने के लिए एक आवेदन भी दिया क्योंकि वह हर दिन स्नान नहीं करती है।
उस व्यक्ति ने अपनी याचिका में वीमेन प्रोटेक्शन सेल को बताया कि जब वह अपनी पत्नी को स्नान करने के लिए कहता है तो वे हर दिन उसके साथ तू-तू, मैं-मैं करती हैं। काउंसलर ने कहा कि हम उस आदमी को सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी न तोड़ें क्योंकि यह एक मामूली मुद्दा है और इसे सुलझाया जा सकता है। हम उन्हें यह समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके तलाक का असर उनके बच्चे की परवरिश पर भी पड़ सकता है।
वीमेन प्रोटेक्शन सेल ने जोड़े को अपने रिश्ते को बचाने के बारे में सोचने का समय दिया है। बता दें कि जनवरी 2020 में बिहार से सामने आए एक ऐसे ही मामले में एक 20 वर्षीय महिला ने इसलिए तलाक मांगी थी, क्योंकि उसका पति नियमित रूप से दाढ़ी और स्नान से परहेज करता था। राज्य महिला आयोग (SWC) ने सोनी देवी की शिकायत सुनी और पति मनीष राम (23) को 2 महीने के भीतर अपने तरीके ठीक करने को कहा, अन्यथा आयोग उचित कार्रवाई करेगा।
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