पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (The Punjab and Haryana high court) ने हाल ही में गुरुग्राम की एक महिला (Gurugram-based woman) की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर कई लोगों के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए बलात्कार के मामलों में फंसाने की धमकी देने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला?
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य द्वारा दायर जवाब के अनुसार, महिला ने विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 9 FIR दर्ज कराई थी और इन 9 मामलों में से तीन मामलों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इन मामले में महिला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे पाए गए थे। याचिकाकर्ता (जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं) ने बताया कि महिला उनसे रंगदारी वसूलने का रैकेट चला रही थी।
हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथित अपराधों की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज करने की आदत है। हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार वर्मा ने गुरुग्राम की महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश पारित किए। वर्तमान में 27 जनवरी, 2022 से जेल में बंद महिला हाई कोर्ट पहुंची थी।
FIR एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी कि उसने अपने बेटे को बलात्कार के मामले में झूठा फंसाने की कोशिश की थी। शिकायत के अनुसार, शुरू में वह उसके बेटे की दोस्त बन गई थी, लेकिन बाद में परिवार से उनके बेटे को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग करने लगी। जमानत की मांग वाली अपनी याचिका में आरोपी ने कहा था कि वह हिरासत में थी।
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