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Home हिंदी कानून क्या कहता है

दिल्ली कोर्ट ने अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में पति को दी जमानत, पत्नी ने नहीं जमा किया कोई मेडिकल रिकॉर्ड

Team VFMI by Team VFMI
February 3, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
mensdayout.com

Delhi Court Grants Bail To Husband In Unnatural Sex Case As No Medical Record Submitted By Wife (Representation Image Only)

286
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यह आदेश अगस्त 2021 से संबंधित है, जहां दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी थी। अदालत ने टिप्पणी की कि केवल यह आशंका कि आरोपी जमानत के बाद जंप (Might Jump Bail) कर सकता है, उसे राहत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिल्पी सिंह (Metropolitan magistrate Shilpi Singh) ने कहा कि आरोपी को जमानत देने से इनकार करने के लिए इस आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जमानत इसी उद्देश्य के लिए मांगी जाती है, यानी आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, और यह आशंका कि आरोपी जमानत के बाद जंप कर सकता है, आवेदन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से जहां आरोपी का पुराना इतिहास है।

दिल्ली कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है और इतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ 50,000 रुपये के मुचलके पर उसे जमानत दे दी।

पति का तर्क

आरोपी के वकील ने तर्क दिया था कि जांच अधिकारी ने आरोपी के परिसर की तलाशी ली और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया।

पुलिस का तर्क  

पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और उस पर आरोप गंभीर हैं।

अप्राकृतिक सेक्स का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं

अदालत ने कहा कि अप्राकृतिक अपराधों (unnatural offences) के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए जांच अधिकारी (IO) के जवाब के साथ कोई मेडिको-लीगल केस रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया था और वर्तमान चरण में वह यह राय नहीं बना सके कि आरोप सही था या गलत।

जमानत मंजूर

अदालत ने आरोपी पति को जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने और सम्मन भेजे जाने पर संबंधित अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे उसे शिकायतकर्ता पत्नी से संपर्क नहीं करने या किसी भी परिस्थिति में उससे मिलने नहीं जाने के लिए कहा।

MDO की राय

अदालत के ये आदेश और टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम एक समाज के रूप में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हम साफ करना चाहते हैं कि एमडीओ पत्नी या पति के खिलाफ किसी भी जघन्य अपराध का बचाव नहीं करता है। हालांकि, महिलाओं को ऐसे कानून से लैस नहीं किया जा सकता है जहां पतियों को केवल आरोप पर गिरफ्तार किया जा सकता है।

यदि ऐसा कोई कानून प्रस्तावित है तो उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए। दूसरे, मेडिकल रिपोर्ट जमा करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए, बलात्कार का सुझाव देने के लिए मजबूत सबूत होने चाहिए, अन्यथा यह पतियों के खिलाफ असंतुष्ट महिलाओं के लिए एक हथियार बन जाएगा।

ये भी पढ़ें:

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ARTICLE IN ENGLISH:

Delhi Court Grants Bail To Husband In Unnatural Sex Case As No Medical Record Submitted By Wife

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