हैदराबाद में नवंबर 2019 में गैंगरेप और हत्या के चार अभियुक्तों के पुलिस एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के गठित न्यायिक जांच आयोग ने फर्जी करार दिया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस ने अभियुक्तों की जान लेने के इरादे से उन पर गोलियां चलाईं। आयोग ने एनकाउंटर में शामिल रहे 10 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की है। इस बहुचर्चित मामले के बारे में आयोग की रिपोर्ट ने हैदराबाद पुलिस पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
27 नवंबर, 2019 को हैदराबाद के बाहरी इलाके शादनगर के चटनपल्ली में एक 26 वर्षीय वेटरनरी डॉक्टर का अपहरण किया गया। फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया और बाद में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कहा था कि आरोपियों ने बाद में उसके शरीर को जला दिया। डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के बाद आरोपी मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलु, जोलू शिवा और जोलू नवीन को गिरफ्तार किया गया।
बाद में 6 दिसंबर 2019 को पीड़िता का सामान बरामद करने के लिए आरोपियों को मौके पर ले जाया गया। पुलिस ने दावा किया कि घटनास्थल पर चारों आरोपियों ने पुलिस पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया और उनकी बंदूकें छीनने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिसमें चारों की मौत हो गई।
कथित एनकाउंटर की खबर फैलते ही हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर साइट को देखने वाले फ्लाईओवर पर भीड़ जमा हो गई थी। बाद में लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर गुलाब की पंखुड़ियों और फूलों की वर्षा की थी। सत्तारूढ़ TRS के युवा संगठन के सदस्यों और शादनगर क्षेत्र के NSUI और ABVP जैसे संगठनों के लोगों ने भी फूलों की बारिश का आयोजन किया था।
एनकाउंटर की जांच
12 दिसंबर, 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट में मामले की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था और छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएस सिरपुरकार की अध्यक्षता में चारों अभियुक्तों के कथित एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग गठित किया था। आयोग के पैनल में जस्टिस सिरपुरकार के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा बालदोता और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर डॉ. कार्तिकेयन शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट पैनल रिपोर्ट
20 मई, 2022 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस का ये कहना है कि अभियुक्तों ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, विश्वस्नीय नहीं हैं और इसके समर्थन में कोई सबूत भी नहीं है। पैनल ने कहा कि हमारी राय ये है कि अभियुक्तों पर जान बूझकर उनकी हत्या के इरादे से गोली चलाई गई और गोली चलाने वालों को ये पता था कि इसके नतीजे में संदिग्धों की मौत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य की मांग को खारिज करते हुए आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दी थी।
लाइव लॉ के मुताबिक, आयोग ने कहा है कि यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि मृतक संदिग्धों की मौत उनके द्वारा कथित रूप से छीनी गई पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग के कारण हुई होगी। यह माना जाना चाहिए कि सभी मृतक संदिग्धों की मौत पुलिस पार्टी के द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई चोटों के कारण हुई। यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि मृतक संदिग्धों ने पुलिस पार्टी की ओर गोलियां चलाईं।
आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मृतकों ने 06.12.2019 को हुई घटना के संबंध में कोई अपराध नहीं किया है, जैसे हथियार छीनना, हिरासत से भागने का प्रयास, पुलिस पार्टी पर हमला और फायरिंग। आयोग ने आगे कहा कि सभी 10 पुलिस अधिकारियों पर हत्या और सबूतों को नष्ट करने के लिए सामान्य आशय (IPC की धारा 302 सहपठित धारा 34, 201, और धारा 302 IPC के तहत अपराध) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए अलग-अलग कार्य मृत संदिग्धों को मारने के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे।
विशेष रूप से आयोग ने यह भी कहा कि वे आत्मरक्षा के अपवाद के तहत अपना बचाव नहीं कर सकते। आयोग ने रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह मॉब लिंचिंग अस्वीकार्य है, उसी तरह तत्काल न्याय का कोई भी विचार स्वीकार नहीं। किसी भी समय कानून का शासन कायम होना चाहिए। अपराध के लिए सजा केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। जो 10 पुलिसकर्मी हैं उनका नाम वी सुरेंदर, के नरसिम्हा रेड्डी, शेख लाल माधरी, मोहम्मद सिराजुद्दीन, कोचेरला रवि, के वेंकटेश्वरलु, एस अरविंद गौड़, डी जानकीरामो, आर बालू राठौड़ और डी श्रीकांतो है।
आयोग ने ये भी कहा है कि IPC की धारा 300 के तहत अपवाद 3 की राहत भी इन्हें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी इस बात को अविश्वस्नीय पाया गया है कि उन्होंने सही इरादों से गोली चलाई थी। आयोग का कहना है कि उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री से पता चलता है कि घटना के वक्त 10 पुलिसकर्मी मौजूद थे।
पीड़ित के परिवार (डॉक्टर) ने पुलिस का किया समर्थन
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मृतक महिला डॉक्टर के एक करीबी रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि हम अभी तक आयोग की सभी सिफारिशों से पूरी तरह अवगत नहीं हैं लेकिन हम पुलिस अधिकारियों का समर्थन करते हैं। वहीं, गैंगरेप और हत्या के मामले में एक आरोपी जोलू शिवा के पिता जोलू राजैया ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि मेरे बेटे ने ऐसा जघन्य अपराध किया है। अगर वह नहीं होता तो क्या होता?
दिहाड़ी मजदूर राजैया ने कहा कि अगर मेरे बेटे ने अपराध किया है, तो उसे कानूनी रूप से न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए था। वह नाबालिग था। अधिकारियों को दंडित करने की इस आयोग की सिफारिश कम से कम यह साबित करती है कि लड़कों ने पुलिस पर हमला नहीं किया और उन्हें अदालत में जाने का मौका दिए बिना ही गोली मार दी गई। सच बाहर है। मुझे उम्मीद है कि अदालतें यह भी सिफारिश करेंगी कि चारों परिवारों को कुछ मुआवजा मिले, क्योंकि हमने अपने कमाने वालों को खो दिया है।
MDO टेक
– गैंगरेप और हत्या जघन्य अपराध हैं और किसी भी परिस्थिति में अपराधियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता है।
– सोशल मीडिया में आक्रोश को एक हद तक समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इंसान का गुस्सा आना स्वाभाविक है।
– हालांकि, क्या हमें एक समाज के रूप में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर की जय-जयकार करनी चाहिए?
– भारत की कानूनी व्यवस्था बहुत धीमी है, और इस खुले तथ्य के बारे में बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
– हालांकि, अगर एनकाउंटर के रुझान को प्रोत्साहित किया जाता है, तो हम निर्दोष (विशेष रूप से गरीब) पुरुषों के जीवन को खतरे में डाल देंगे, जिन्हें उठाया जा सकता है और केवल उदाहरण स्थापित करने के लिए सामना किया जा सकता है।
– पीड़ित डॉक्टर के परिवार का समर्थन भावनात्मक स्तर पर समझ में आता है, लेकिन इसे एक आदर्श में नहीं बदला जा सकता है।
– हम नाबालिग होने के बहाने शरण लेने वाले किसी अपराधी का भी समर्थन नहीं करते हैं।
– हालांकि, हम केवल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कैसे हर कोई मुकदमे की अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है और न्याय को मौके पर ही हत्याओं द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है और न ही इसे परिभाषित किया जाना चाहिए।
ARTICLE IN ENGLISH:
Disha Rape Case | Encounter Of Accused Men By Hyderabad Police Fake: Commission Report
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