दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आवासीय परिसर में एक कपल के बेडरूम से ड्रग्स की बरामदगी के लिए पति और पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं, यदि दोनों नशीले पदार्थों के उपभोक्ता हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि बेडरूम से गांजा की बरामदगी भले ही पति के कहने पर हुई हो, लेकिन इसे कपल के संयुक्त स्थान से बरामद किया गया था। इसलिए अकेले पति पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।
क्या है पूरा मामला?
अदालत पति और पत्नी दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत दर्ज एक मामले में पत्नी (आवेदक/आरोपी) द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संचालित होने वाले एक कथित ड्रग सिंडिकेट से संबंधित है। 2021 में, कपल के घर और पति के कार्यालय परिसर में ड्रग्स बरामद किए गए थे।
महिला का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि 1 किलो 30 ग्राम गांजा की बरामदगी उसके पति के कहने पर हुई थी, न कि उसकी पत्नी के कहने पर। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कहीं भी यह तर्क नहीं दिया गया कि पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में रह रहे थे या उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे।
कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने कहा कि बरामदगी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि संयुक्त स्थान से की गई थी। इसलिए, यह कहना कि बेडरूम से की गई 1.03 किलोग्राम की बरामदगी के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, यह गलत दावा होगा। हालांकि, चूंकि मामले में बरामद गांजा मध्यवर्ती मात्रा के अंतर्गत आता है। इसलिए अदालत ने कहा कि NDPS Act की धारा 37 के तहत कड़ी जमानत शर्तें लागू नहीं होंगी।
अपने पति के कार्यालय में वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी के संबंध में अदालत ने कहा कि इसे एक सीढ़ी द्वारा अलग किया गया है क्योंकि पति और पत्नी के कार्यालय अलग-अलग मंजिल पर हैं। तदनुसार, यह राय दी गई कि कार्यालय परिसर कपल का साझा स्थान नहीं है और वहां से बरामदगी का श्रेय पत्नी को नहीं दिया जा सकता है।
महिला के मोबाइल चैट पर कोर्ट ने कहा कि उसके पास व्यावसायिक मात्रा में सौदा करने की क्षमता है लेकिन केवल संभावना NDPS एक्ट की धारा 37 के दायरे में नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि मेरे विचार में आज की स्थिति के अनुसार, चैट से पता चलता है कि आवेदक एक छोटा उपभोक्ता है, जो दो लोगों के साथ हैश और गांजा साझा करता है।
अदालत ने कहा कि वह ड्रग-डीलर है या नहीं, यह केवल मुकदमे के दौरान ही पता लगाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिला के भागने का खतरा नहीं है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है, अदालत ने उसे जमानत दे दी।
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