बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि भले ही पति दावा करता है कि वह अलग रह रही पत्नी के साथ सहवास करने के लिए तैयार है, फिर भी वह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगल जज जस्टिस भारती डांगरे ने इसके साथ ही एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे पत्नी और उसके दो बच्चों को 18,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
पति ने भरण-पोषण के फैमिली कोर्ट के आदेश को इस आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि उसने अपनी पत्नी को वापस लाने के कई प्रयास किए थे, जो वैवाहिक घर छोड़ चुकी थी। दूसरी तरफ पत्नी ने दावा किया था कि पति ने उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी, जिस वजह से उसे ससुराल छोड़ने और अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। पति ने तर्क दिया कि वह पहले से ही आर्थिक नुकसान में था और उसने 15 लाख रुपये की राशि भी उधार ली थी, जिसे उसे अब चुकाना है।
हाई कोर्ट
पीठ ने कहा कि पत्नी खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ थी और यह पति का मामला नहीं है कि उसकी अपनी स्वतंत्र कमाई है। पीठ ने इस एक्ट को ध्यान में रखा कि CrPC की धारा 125 (4) एक महिला को रखरखाव का दावा करने का अधिकार देती है, अगर वह एडल्ट्री में रह रही है, या अगर बिना किसी पर्याप्त कारण के, वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।
कोर्ट ने 9 फरवरी को पारित अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त तत्वों में से कोई भी पति द्वारा साबित नहीं किया गया है, क्योंकि केवल यह कहना कि वह हमेशा तैयार था और सहवास के लिए तैयार है। रखरखाव का भुगतान करने के दायित्व से खुद को मुक्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी ने अपनी कंपनी छोड़ दी है।
जस्टिस डांगरे ने कहा कि भले ही वह आर्थिक तंगी की स्थिति में हो, वह अपनी पत्नी के साथ-साथ अपने बच्चों के भरण-पोषण से भी नहीं बच सकता। चूंकि पति ने भरण-पोषण की राशि के साथ-साथ शैक्षिक खर्चों के प्रति अपनी देनदारी पर विवाद नहीं किया है, यह उसका मनोबल और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह इसे बनाए रखे। कोर्ट ने कहा कि पत्नी खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ बेंच ने पति की याचिका खारिज कर दी।
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