झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राहुल अग्रवाल (Rahul Agrawal) को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मई में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पांचों आरोपी हाई कोर्ट गए थे।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, राउरकेला के एक कारोबारी राहुल अग्रवाल ने अप्रैल, 2022 में बिष्टुपुर में एक सात मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। राहुल ने खुदकुशी से पहले अपनी पत्नी वर्षा और ससुराल वालों पर झूठे दहेज मामले में फंसाने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एक सुसाइड नोट और वीडियो छोड़ गए थे। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने भाई को वीडियो और एसपी सिटी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था।
इसके बाद, वर्षा के साथ उसके पिता और शहर के व्यवसायी प्रदीप चूड़ीवाला, मां कुसुम चूड़ीवाला, भाई पीयूष चूड़ीवाला और बहन मेघा चूड़ीवाला पर अग्रवाल को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया, जिसके कारण उसकी आत्महत्या हो गई। अग्रवाल के भाई अंकित अग्रवाल ने पांचों आरोपियों के खिलाफ बिष्टुपुर थाने में तहरीर दी है। अंकित ने अपनी शिकायत में सोनारी थाना प्रभारी बालमुकुंद प्रसाद पर भी आरोप लगाया था।
अग्रवाल की वर्षा से 2012 में शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही वर्षा अपने पिता के साथ रहने चली गई और सोनारी थाने में अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी। इसी दौरान अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी।
राहुल अग्रवाल Suicide Video:
Rahul Agarwal from Rourkela, Odisha, has ended life due to the draconian Section #498A law.
He leaves behind his last video accusing his father-in-law, mother-in-law & brother-in-law of harassment.
Cont… pic.twitter.com/ZbR6i0qhyu
— Voice For Men India (@voiceformenind) May 6, 2022
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