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Home हिंदी कानून क्या कहता है

कमाने की क्षमता रखने वाले पति को अपनी पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं: कर्नाटक हाई कोर्ट

Team VFMI by Team VFMI
July 14, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Using Wife As Cash Cow & ATM Is Mental Cruelty (Representation Image)

49
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पूरी तरह से सक्षम एक पत्नी को भरण-पोषण का कानूनी अधिकार है, भले ही पति सही हो या गलत और भले ही वह शिक्षित और कमाने वाली हो। इस विशेषाधिकार के जरिए विवाहित और तलाकशुदा महिलाएं आनंद लेती हैं। जबकि पति को हर हाल में भरण पोषण के लिए हतोत्साहित किया जाता है, भले ही वह बेरोजगार हो। इस बीच, कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने अपने हालिया एक आदेश में अपनी कामकाजी पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

इस कपल ने 25 मार्च 1993 को शादी की थी। पत्नी अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने पति को छोड़ चुकी थी। कपल के बेटे के पैदा होने के बाद भी वह कई सालों तक उसके पास नहीं लौटी। पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता के लिए भी आवेदन किया था। अगस्त 2015 में फैमिली कोर्ट ने तलाक दे दिया था, लेकिन पति की गुजारा भत्ता की मांग को खारिज कर दिया था।

दोनों पक्षों की दलीलें

पति के वकील ने तर्क दिया कि पत्नी एक कॉपरेटिव सोसायटी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले याचिकाकर्ता की नौकरी चली गई और वह आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा था। महिला के वकील ने कहा कि गुजारा भत्ता देना संभव नहीं है, क्योंकि उसे वेतन के रूप में केवल 8,000 रुपये मिलते हैं।

कर्नाटक हाई कोर्ट

जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जेएम खाजी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उडुपी जिले के रहने वाले पति की स्थायी गुजारा भत्ता याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उपरोक्त आदेश पारित किया। बेंच ने देखा कि कमाने की क्षमता रखने वाले पति को अपनी पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि जब स्थायी गुजारा भत्ता मांगा जाता है, तो दोनों पक्षों की संपत्तियों और वित्तीय स्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। पति की जरूरतों और याचिकाकर्ताओं की आय और संपत्ति पर विचार करने की जरूरत है। इस मामले में, जिरह के दौरान याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की है कि उसे विरासत में जमीन मिली है और उस घर में भी उसका हिस्सा है जिसमें वह वर्तमान में रह रहा है।

पीठ ने पत्नी की वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया, क्योंकि वह एक कॉपरेटिव सोसायटी के साथ काम कर रही है और अपने 15 वर्षीय बेटे की शिक्षा का ध्यान रख रही है। कोर्ट ने कहा कि महिला को उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है और वह अकेले ही जिम्मेदारी ले रही है। दूसरी ओर, पीठ ने कहा कि गुजारा भत्ता मांगने वाले पति के पास कमाने की क्षमता है और पति द्वारा गुजारा भत्ता खारिज करने के फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है।

Husband With Capacity To Earn Does Not Have Any Right To Ask Permanent Alimony From His Wife | Karnataka High Court

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Tags: Alimonykarnataka high courtतलाक का मामलालिंग पक्षपाती कानून
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VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

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