नोएडा (Noida) के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में ‘जज’ की स्टिकर वाली एक तेज रफ्तार कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर लगने से हुई जोमैटो के एक डिलीवरी मैन की मौत के मामले में पुलिस ने 20 वर्षीय एक लॉ के छात्र को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
क्या है पूरा मामला?
एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि दुर्घटना के समय उस कार में दो और लॉ के छात्र सवार थे जो फरार हो गए। उनके अनुसार तीनों ही एक फैमिली कोर्ट के जज के बेटे के मित्र थे और उन्होंने गाजियाबाद जाने के लिए उससे कार ली थी। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद प्रजापति ने बताया कि पिछली रात करीब डेढ़ बजे जब जोमैटो के डिलीवरी एक्जीक्यूटिव परविंदर परथला गोल चक्कर के पास थे, तभी टोयोटो कोरोला कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उनके अनुसार परमविंदर को बिसरख के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
नोएडा पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कार के चालक सुयश मिश्रा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। लापरवाही से चलाई जा रही कार ने परविंदर को टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि 20 से 22 साल की उम्र के युवक गौतम बौद्ध नगर में तैनात एक फैमिली कोर्ट के जज के बेटे के दोस्त हैं और उन्होंने अपने या अपने परिवार की अनुमति के बिना कार ली थी।
पुलिस के अनुसार सुयश मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का निवासी है। पुलिस के अनुसार, जज मंजीत सिंह श्योराण के बेटे वैभव श्योराण ने बिसरख थाना में मामला दर्ज करवाया था कि उसके दोस्त शिवाजी, रूबेल, शिवांग गुप्ता, सुयश मिश्रा आदि उसकी कार उससे बिना पूछे ले गए थे।
“डिस्ट्रिक्ट जज” का लगा था स्टीकर
टोयोटा कोरोला कार पर “डिस्ट्रिक्ट जज” का स्टीकर लगा था। पुलिस अधिकारी के अनुसार, इसका आधिकारिक तौर पर मंजीत सिंह श्योराण, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गौतम बौद्ध नगर द्वारा उपयोग किया जा रहा था। तीनों युवक नोएडा सेक्टर 62 के एक कॉलेज में लॉ के छात्र हैं और जज के बेटे वैभव श्योराण के दोस्त हैं। पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद कार में सवार लोग भी क्षतिग्रस्त वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने कहा कि जहां मिश्रा पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही से मौत का आरोप लगाया गया है। वहीं अन्य दो पर विश्वास भंग करने (बिना अनुमति के जज की कार ले जाने) का मामला दर्ज किया गया है।
मृतका के भाई की तहरीर पर नोएडा सेक्टर 113 थाने में FIR दर्ज कराई गई है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A (लापरवाही से मौत) और 279 (तेजी से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 113 थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि तीनों छात्र क्रिसमस पर अपने दोस्त (जज के बेटे) के घर आए थे और देर रात गाजियाबाद लौट रहे थे तभी यह घटना हुई।
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