• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

Team VFMI by Team VFMI
December 28, 2021
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

365
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 2020 (Maharashtra Shakti Criminal Law (Maharashtra Amendment) Bill, 2020) को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसमें महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा समेत कई कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं। राज्य विधानसभा ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के दिशा कानून (Andhra Pradesh Disha Act) पर आधारित इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद बलात्कार और गैंगरेप के जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा को मंजूरी देने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। विधेयक का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकना है। नया कानून बलात्कार के मामलों में मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान करता है। शक्ति विधेयक को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse Patil) ने बुधवार को विधानसभा के समक्ष पेश किया। पाटिल ने इसे पेश करते हुए कहा कि संयुक्त चयन समिति ने विधेयक पर 13 बैठकें की और इस महीने की शुरुआत में हुई बैठकों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया।

झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी होगी कार्रवाई  

इस विधेयक में झूठा मामला दर्ज करने या किसी व्यक्ति को झूठी सूचना देने के मामले में कम से कम 3 साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बताया कि कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए झूठी शिकायत करने वालों को भी इस विधेयक में एक साल से तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मैं यह दावा नहीं करूंगा कि यह एक पुख्ता कानून है, लेकिन यह जांच में तेजी लाएगा और एक प्रतिरोधक के रूप में काम करेगा। कानून में न केवल महिलाओं की रक्षा, बल्कि यदि कोई इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है और (झूठी शिकायत दर्ज करके) किसी व्यक्ति की छवि खराब करता है तो 3 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है।

30 दिनों में जांच पूरे किए जाने का प्रावधान

शक्ति विधेयक में क्राइम के ऐसे मामलों की जांच घटना की तारीख से 30 दिनों में पूरे किए जाने का प्रावधान है और जांच अधिकारियों द्वारा आवश्यक होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए जानकारी शेयर करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही इसमें पुलिस जांच के लिए डेटा शेयर करने में विफलता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट या मोबाइल टेलीफोनी डेटा प्रदाताओं के खिलाफ 3 महीने तक की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों जैसी सजा शामिल है।

विधेयक के पहले मसौदे में अपराध दर्ज होने की डेट से 15 दिन के भीतर जांच पूरी होने का प्रस्ताव था। इसमें कोई अड़चन आने पर सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर इसे अधिकतम 7 दिन तक बढ़ाया जा सकता था। फिर संयुक्त समिति ने जांच अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद यह पाया कि इतने कम समय में जांच करने से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और इसीलिए इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। बलात्कार के लिए मौत की सजा के प्रावधान पर गृह मंत्री पाटिल ने कहा कि हर दोषी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं मिलेगी। फैसला अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा।

एसिड अटैक मामले की सजा भी बढ़ेगी

शक्ति विधेयक में IPC (Indian Penal Code) की धारा 326 में संशोधन करके महिलाओं पर एसिड हमले करने वालों का अपराध सिद्ध होने पर पहले जो 10 साल की सजा का प्रावधान था, उसे संशोधित विधेयक में बढ़ाकर न्यूनतम 15 साल और अधिकतम सजा स्वाभाविक मृत्यु होने तक जेल में ही रखने का प्रावधान है। अपराधियों से वसूले जाने वाले जुर्माने की रकम से एसिड अटैक से पीड़ित महिला की प्लास्टिक सर्जरी का खर्च भी देने का प्रावधान किया गया है।

दिसंबर 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि वह आंध्र प्रदेश के दिशा ऐक्ट की तर्ज पर एक कानून लाएगी, जिसमें बलात्कार और गैंगरेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। शक्ति विधेयक के तहत सरकार ने बलात्कार, तेजाब हमले और बाल शोषण के गंभीर अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान है और इसमें सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below

Donate to Voice For Men India

If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)

Donate Now (80G Eligible)

Follow Us

Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
hindi.mensdayout.com

पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के दौरान नहीं, एडल्ट्री का फैसला बाद में होगा: दिल्ली हाई कोर्ट

0
hindi.mensdayout.com

ब्रिटेन की अदालत ने दुबई के शासक को तलाक के रूप में पत्नी को 5,500 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश, पढ़िए सबसे महंगे Divorce की पूरी कहानी

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023
वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India