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Home हिंदी कानून क्या कहता है

‘जीवनसाथी के झूठे बयान को आधार बनाकर विवाह से छुटकारा नहीं पा सकते, दिल्ली HC ने शादी को रद्द करने से किया इनकार

Team VFMI by Team VFMI
October 9, 2023
in कानून क्या कहता है, हिंदी
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voiceformenindia.com

Husband Making Friends At Work Not Cruelty, Merely Drinking Alcohol Daily Doesn't Make Him Alcoholic When No Untoward Incident: Delhi High Court

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक प्रेम विवाह को रद्द करने से इनकार करते हुए पिछले हफ्ते कहा कि जीवनसाथी के परिवार या संपत्ति के संबंध में फर्जी या झूठे बयान देकर शादी रचाए जाने को आधार बनाकर विवाह से ‘छुटकारा‘ नहीं पाया जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पति ने 2019 में हुई उसकी शादी को रद्द करने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शादी को रद्द कराने के लिए अदालत का रुख करने वाले पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने विवाह से पहले ब्यूटी इंडस्ट्री के सेक्टर में काम करने और उसकी संपत्ति पर साथ में व्यवसाय शुरू करने का झूठा वादा किया था। पति ने धोखाधड़ी के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को रद्द करने का अनुरोध किया था। पति ने दावा किया है कि उसकी पत्नी बाद में फरार हो गई थी। याचिका में पति ने कहा है कि वह शादी से पहले अपनी पत्नी से मिली झूठी जानकारी के बहकावे में आ गया था।

हाई कोर्ट

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पति के सभी दावों को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि शादी रद्द करने के लिए धोखाधड़ी विवाह के लिए मूल आधार पर जुड़े ठोस तथ्यों को जानबूझकर छिपाए जाने का मामला होना चाहिए। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में कथित अभ्यावेदन न तो विवाह समारोह की प्रकृति से संबंधित है और न हीं इससे दोनों के बीच का वैवाहिक संबंध प्रभावित होता है।

अदालत ने आगे कहा, “यह देखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता (पति) के अनुसार, वे एक-दूसरे को जानते थे और उन्होंने प्रेम विवाह किया था, प्रतिवादी द्वारा उसके पास व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त साधन होने के बारे में किसी भी प्रतिनिधित्व के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है यह धोखाधड़ी या भौतिक तथ्य को छिपाने की कैटेगरी में आएगी, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को शादी रद्द करने की डिक्री (फैसला) मिल जाएगी।”

फैसले के आखिरी में हाई कोर्ट ने कहा, “शादी से सिर्फ यह दिखाकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को परिवार की संपत्ति, जाति, धर्म, उम्र या प्रतिवादी के चरित्र से संबंधित झूठी सूचना देकर विवाह करने के लिए प्रेरित किया गया था।” अदालत ने पाया कि पति ने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी या पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे वह आधार बनता हो जिसके आधार पर वह अमान्यता की डिक्री की मांग कर रहा था।

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VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

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