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Home हिंदी ताजा खबरें

यूपी में अब नाबालिग बच्चियों और महिलाओं से बलात्कार के मामले में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, योगी सरकार ने पारित किया विधेयक

Team VFMI by Team VFMI
September 29, 2022
in ताजा खबरें, हिंदी
0
voiceformenindia.com

No Anticipatory Bail In Rape & POCSO Cases: Uttar Pradesh Government

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कुख्यात विष्णु तिवारी फर्जी रेप (Vishnu Tiwari False Rape Case) मामला याद है? महिलाओं के लिए न्याय के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण प्रतीत होता है, वही अंत में कई निर्दोष लोगों के जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में 23 सितंबर को दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनि मत से पारित हो गया। इस संशोधन विधेयक में नाबालिग बच्चियों यानी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों और महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान किया गया है।

विपक्ष ने किया विरोध

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत की वजह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी रालोद के सदस्यो ने सदन का पूरे दिन के लिए बहिर्गमन किया था। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों के विरोध की वजह से उनका प्रस्ताव गिर गया।

क्या है नया प्रावधान?

संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने विधेयक के बारे में सदन को बताया कि इस संशोधन विधेयक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के मामले और महिलाओं से दुराचार के आरोपियों को अब अग्रिम जमानत न देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बालकों, बेटियों और महिलाओं के यौन अपराधों में अग्रिम जमानत न मिलने से आरोपियों द्वारा सबूतों को नष्ट करने की संभावना कम होगी।

साथ ही आरोपी की ओर से पीड़ित या उसके गवाहों को भयभीत या प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह संशोधन आरोपी को गवाहों और पीड़ित को डराने और सबूतों को प्रभावित करने से रोकने में मदद कर सकता है। खन्ना ने सदन को बताया कि युवा लोगों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में अग्रिम जमानत से इनकार करने से आरोपियों के सबूत नष्ट करने की संभावना कम हो जाएगी।

VFMI टेक

– VFMI पूरी तरह से जस्टिस फॉर रेप विक्टिम्स के साथ खड़ा है और हम इस तरह के जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं।
– हालांकि, यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से कई पुरुषों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो निर्दोष हैं और झूठे बलात्कार के आरोपों में फंस गए हैं।
– वर्तमान में, अधिकांश बलात्कार के मामलों में आरोपी को कथित पीड़िता के मेडिकल टेस्ट से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।
– वर्तमान में, निर्दोष पुरुष जो अच्छे वकीलों का खर्च उठा सकते हैं, वे जमानत प्राप्त करने में सक्षम हैं, जबकि कई कम भाग्यशाली निर्दोष पुरुष सालों से सलाखों के पीछे हैं।
– भारत में बलात्कार की परिभाषा पूरी तरह से गलत है। यहां तक कि सहमति से संबंध के बाद शादी से पीछे हटने वाले व्यक्ति पर उसकी पूर्व ‘असंतुष्ट’ प्रेमिका द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।
– हमारे पास ऐसे कई मामले हैं जहां अदालतों ने बलात्कार (धारा 375/376 IPC) के साथ-साथ पॉक्सो दोनों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की बात कही है, जहां महिलाएं या परिवार के सदस्य व्यक्तिगत और संपत्ति विवादों पर बदला लेना चाहते थे।
– आज हमारे पास कई विवाहित महिलाएं भी हैं, जो सिर्फ पिता को बच्चे की कस्टडी या अलगाव के बाद बुनियादी पहुंच से इनकार करने के लिए तलाक की याचिकाओं में अपने अलग हो चुके पतियों (अपने बच्चों का यौन शोषण करने के लिए) के खिलाफ झूठे POCSO के आरोप को शामिल कर रही हैं।

No Anticipatory Bail To Rape Accused Or Those Booked Under POCSO | Uttar Pradesh Government Passes Bill

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