कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की तरफ से हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में मोहम्मद असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण करते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा IPC की धारा 498A के तहत गिरफ्तारी से संबंधित पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सभी आपराधिक अदालतों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। लाइव लॉ के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि उपरोक्त फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से आरोपी को गिरफ्तार न करें। साथ ही मजिस्ट्रेट लापरवाही से और ऑटोमैटिक तरीके से हिरासत में लेने की अनुमति न दें।
क्या है पूरा आदेश?
Lawtrend.in के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि IPC की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर ऑटोमैटिक गिरफ्तारी न करें, बल्कि धारा 41 CrPC के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। हाईकोर्ट के निर्देश में आगे कहा गया है कि सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(B)(ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली एक चेक सूची प्रदान की जाए।
लाइव लॉ के मुताबिक, खास तौर पर उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में निर्धारित गिरफ्तारी पर दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने को कहा है:-
1 – सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि IPC की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर ऑटोमैटिक रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि CrPC की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।
2- सभी पुलिस अधिकारियों को CrPC की धारा 41(1) (B)(ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली चेक लिस्ट दी जाए। साथ ही पुलिस अधिकारी अभियुक्त को आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अग्रेषित/पेश करते समय विधिवत भरी हुई चेक लिस्ट अग्रेषित करेगा और उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई।
3- मजिस्ट्रेट अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करते समय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत करेगा।
5- किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसे जिले के SP द्वारा कारणों से बढ़ाया जा सकता है। इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाए।
6- CrPC की धारा 41-A के संदर्भ में उपस्थिति की सूचना मामला शुरू होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को तामील की जाएगी, जिसे जिले के SP द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है।
7- उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए दंडित किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होगी।
8- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करने पर संबंधित हाईकोर्ट द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि उपरोक्त निर्देश न केवल IPC की 498A के तहत मामले पर लागू हो सकते हैं, बल्कि उन मामलों पर भी लागू हो सकते हैं, जहां कथित अपराध सात साल से कम या अधिकतम अवधि के लिए दंडनीय है।
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