पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पति-पत्नी के बीच तलाक को लेकर एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पति एवं पत्नी अगर लंबे समय से अलग रह रहे हों तो समझ लेना चाहिए कि शादी टूट चुकी है और उनके एक साथ रहने की संभावना नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कपल लंबे समय से अलग रह रहे हैं तो विवाह को सुरक्षित रूप से मृत कहा जा सकता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एक पति को शादी के बाद क्रूरता का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज कराईं।
क्या है पूरा मामला?
दैनिक ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ की उपरोक्त टिप्पणी पंचकूला फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल द्वारा पारित 22 जुलाई, 2019 के फैसले और डिक्री के खिलाफ वकील अक्षय कुमार जिंदल के माध्यम से पति की अपील पर की।
सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री के माध्यम से उनकी शादी को भंग करने के लिए पति की याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले को उठाते हुए बेंच ने जोर देकर कहा कि पार्टियां 26 जनवरी, 2015 से पिछले सात वर्षों से अधिक समय से अलग रह रही हैं। इसलिए, उनके विवाह को सुरक्षित रूप से मृत विवाह कहा जा सकता है।
हाई कोर्ट
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का जिक्र करते हुए, हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि वही स्पष्ट रूप से इस तथ्य की बात करते हैं कि प्रतिवादी-पत्नी लगातार शिकायतें दर्ज कर रही थीं। खंडपीठ ने कहा कि पति को एक शिकायत के सिलसिले में सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनके रिश्तेदारों और समाज की नजर में उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान और क्षति हुई।
बेंच ने कहा कि यह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा एक मामले में देखा गया था, जब प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण अपीलकर्ता को अपने जीवन और करियर में प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो कानूनी परिणाम अवश्य ही होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करें और उन्हें केवल इसलिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि किसी भी अदालत ने यह निर्धारित नहीं किया है कि आरोप झूठे थे।
हालांकि, हाई कोर्ट ने महसूस किया कि पत्नी के आरोप की विश्वसनीयता पर किसी निश्चित निष्कर्ष के बिना, गलत पति या पत्नी राहत के हकदार नहीं होंगे। इस मुद्दे से निपटने का यह सही तरीका नहीं पाया जाता है। बेंच ने कहा कि वर्तमान मामला पूरी तरह से टिप्पणियों से आच्छादित था। उसी के आलोक में, यह माना गया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को उनकी शादी के बाद क्रूरता के अधीन किया था।
अपील की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री को रद्द करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता-पति द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर याचिका को भी अनुमति दी गई थी। बेंच ने आदेश दिया कि दोनों पक्षों के बीच हुई शादी को भंग कर दिया जाए।
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