दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 14 जनवरी 2022 को अपने एक आदेश में कहा कि एक नाबालिग बच्चा पिता द्वारा अपने पालन-पोषण के लिए भरण-पोषण का दावा करने का हकदार है और ऐसा बच्चा अपने माता-पिता के बीच भरण-पोषण के संबंध में तलाक के समझौते से बाध्य नहीं है।
जस्टिस विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और जस्टिस जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) एक नाबालिग बच्चे द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहे थे, जिसने फैमिली कोर्ट द्वारा 15,000 प्रति माह भरण-पोषण दिए जाने से व्यथित होकर याचिका दायर की थी।
क्या है पूरा मामला?
नाबालिग बच्चे के माता-पिता का आपसी सहमति से तलाक हो गया है। अपीलकर्ता (नाबालिग बच्चे) ने तर्क दिया था कि पिता ने अपनी आय का सही ढंग से खुलासा नहीं किया था और अदालत के समक्ष दायर आयकर रिटर्न (ITR) से ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि आय के अलावा जो एकमात्र अन्य आय संपत्ति से किराए की आय थी। नाबालिग बच्चे की ओर से पेश वकील ने पिता द्वारा दायर हलफनामे में किए गए दावों को चुनौती दी थी और कहा था कि उसने कोर्ट के समक्ष जानबूझकर गलत तथ्य पेश किए थे।
हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल, 2021 के आदेश के जरिए उक्त भरण-पोषण राशि में वृद्धि की थी और पिता को नाबालिग को 25,000 प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह देखते हुए आदेश दिया था कि उसकी स्कूल फीस उसी सीमा तक थी।
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
यह देखते हुए कि जब नाबालिग बच्चे की मां ने सहमति से तलाक लिया था, तो बच्चे के लिए भरण-पोषण 5,000 प्रति माह तय किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि अपीलकर्ता नाबालिग होने के कारण, उस समझौते से बाध्य नहीं है, और वह प्रतिवादी यानी अपने पिता से अपने पालन-पोषण के लिए अपने लिए भरण-पोषण का दावा करने का हकदार है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अपील 15,000/- रुपये प्रति माह की दर से अंतरिम भरण-पोषण के निर्धारण के खिलाफ निर्देशित है, जिसे हमने बढ़ाकर 25,000/- रुपये प्रति माह कर दिया है, और अपीलकर्ता की याचिका अभी भी विद्वान फैमिली कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। हम पक्षकारों दावों/बचाव को स्थापित करने और अंतिम आदेश के लिए मामले को फैमिली कोर्ट को सुपूर्द करने के इच्छुक हैं।
अपील का निपटारा
इसलिए, हाई कोर्ट ने जब तक कि बच्चे द्वारा दायर याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है, या फैमिली कोर्ट द्वारा अगला आदेश पारित नहीं हो जाता, प्रतिवादी पिता को नाबालिग बच्चे को प्रति माह 25,000 रुपये का भुगतान जारी रखने के निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि अपील में उठाए गए सभी अधिकारों, पार्टियों के सभी अधिकारों और तर्कों को संरक्षित किया गया है और फैमिली कोर्ट द्वारा इसकी जांच की जाएगी।
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ARTICLE IN ENGLISH:
READ ORDER | Minor Child Not Bound By Settlement Between Parents; Can Claim Maintenance From Father: Delhi High Court
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