अपने बच्चे पर केवल मां का ही जैविक, भावनात्मक, नैतिक और कानूनी अधिकार क्यों होना चाहिए? परिवार के अन्य सदस्य जो अपने घर के बच्चों की समान रूप से देखभाल करते हैं, वह उनसे क्यों नहीं मिल सकते, जब तक कि मां उन्हें मुलाकात करने की अनुमति नहीं देती।
यह कई अलग-अलग विधवा महिलाओं का एक सामान्य नाटक है, जो नहीं चाहती कि उनके बच्चों का दादा-दादी से कोई संपर्क हो। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने फरवरी 2020 में एक मां की अपील को खारिज कर दिया है, जो अपने बेटे के लिए अपने दिवंगत पति के माता-पिता को मिलने का अधिकार नहीं चाहती थी।
क्या है पूरा मामला?
– नाजिमा खान (बदला हुआ नाम) ने 2008 में अजय मेहता (बदला हुआ नाम) से शादी की थी।
– उन्होंने 2010 में अपने बेटे को जन्म दिया था।
– अजय की मौत के दो महीने बाद बेटे का जन्म हुआ था।
– तभी से खान ने अजय के माता-पिता को अपने बच्चे से मिलने से मना कर दी थी।
– खान के अनुसार, जब वह कुछ समय के लिए उनके साथ रही तो उसके ससुराल वाले उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे।
– इसी वजह से वह उन्हें अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार नहीं थी।
– उसने यह भी आरोप लगाया कि अजय के माता-पिता ने उसे धमकी दी थी कि वे बच्चे को उससे दूर कर देंगे।
– अजय के माता-पिता ने एक फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उन्हें अपने पोते से सप्ताह में एक बार कुछ घंटों के लिए या जब भी वे दिल्ली से मुंबई आते थे, मिलने की अनुमति दी थी।
– हालांकि, मां इतनी नाराज थी कि उसने 2014 में पारित इस आदेश का पालन भी नहीं किया और तब से दादा-दादी अपने आदेश के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उसी अदालत का चक्कर लगा रहे थे।
– फैमिली कोर्ट ने 2020 में (लगभग 6 साल बाद) महिला को तुरंत आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं करने पर उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा।
– इस आदेश पर रोक के लिए महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट, बांद्रा के आदेशों को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने उसे अपने ससुराल वालों को अपने बेटे (उनके पोते) से मिलने की अनुमति देने का आदेश दिया था।
जस्टिस शाहरुख कथावाला और बर्गेस कोलाबावाला की बेंच ने मुंबई की रहने वाली फातिमा खान (बदला हुआ नाम) को अपने ससुराल वालों को उनके पोते से मिलने की अनुमति देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहती है तो उसे 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
महिला की दलीलों पर विचार करने के बाद जस्टिस कथावाला ने कहा था कि खान द्वारा यह कारण दिया गया कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह उसके बेटे को उसके दादा-दादी तक पहुंच से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। अगर उसका बेटा आज तक अपने दादा-दादी से नहीं मिला है, तो इसके लिए खान जिम्मेदार है।
कोर्ट ने शख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि फैमिली कोर्ट के जून 2014 के आदेशों के बावजूद, उसने अपने बेटे के दादा-दादी को आज तक उससे मिलने नहीं दिया। उसे अपनी गलती का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने आगे कहा कि खान की यह दलील निराधार है कि उसके ससुराल वालों ने बच्चे को ले जाने की धमकी दी है। महिला अब पुनर्विवाह कर चुकी है।
“Woman Cannot Stop Her In-Laws From Meeting Their Own Grandchild” – Bombay High Court
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