• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

Shikhar Dhawan Divorce Case: शिखर धवन की अलग रह रही पत्नी को दिल्ली कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, कहा- क्रिकेटर को बदनाम करने वाले बयान ना दें

Team VFMI by Team VFMI
February 8, 2023
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Shikhar Dhawan Divorce Case: Delhi Court Restrains Wife From Circulating Defamatory Material Against Cricketer

96
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

Shikhar Dhawan Divorce Case: तलाक की कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के लिए कड़वी हो सकती है। अगर वह आदमी एक सार्वजनिक शख्सियत है, तो उसे एक सक्षम अदालत द्वारा किसी भी अंतिम फैसले से पहले ही मानहानि और बदनामी का शिकार होना पड़ता है। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अपनी अलग रह रही पत्नी आयशा मुखर्जी (Aesha Mukerji) को सोशल या प्रिंट मीडिया और दोस्तों एवं रिश्तेदारों सहित अन्य व्यक्तियों के बीच उनके खिलाफ “अपमानजनक और झूठी कंटेंट (Defamatory and False Material)” प्रसारित करने से रोकने के लिए दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया।

पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने अब अलग रह रही पत्नी को तलाक की कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोक दिया है। कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को क्रिकेटर के खिलाफ बदनामी वाले बयान ना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयशा को निर्देश दिया है कि वह कहीं भी और कभी भी धवन के खिलाफ बदनामी वाले बयान ना दें।

क्या है पूरा मामला?

पेशे से किकबॉक्सर आयशा मुखर्जी कॉमन फ्रेंड और क्रिकेटर हरभजन सिंह के जरिए शिखर धवन से मिलीं और दोनों ने 2012 में शादी कर ली। इस कपल का एक 9 साल का बेटा जोरावर है। आयशा एक एंग्लो-इंडियन हैं, जिनका जन्म भारतीय पिता और ब्रिटिश मूल की मां से हुआ है। बचपन के शुरुआती दिनों में उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया था।

आयशा की पहली शादी

शिखर धवन से शादी करने से पहले आयशा की पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी। उनकी पिछली शादी से उनकी दो बेटियां हैं, जिनका जन्म क्रमशः 2000 और 2005 में हुआ था। सितंबर 2021 में धवन और आयशा ने शादी के आठ साल बाद अलग होने की घोषणा की। आयशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैंने सोचा था कि तलाक एक गंदा शब्द है, जब तक कि मैं 2 बार तलाकशुदा नहीं हो गई।

धवन ने भी इंस्टाग्राम पर हिंदी में एक पोस्ट किया था जो उनके अलगाव की ओर इशारा करता था। उन्होंने लिखा था कि किसी भी मुकाम को पाने के लिए पूरा जान, समझ, दिल लगता है। प्यार होना चाहिए अपना काम के प्रति तभी बरखत आती है और आनंद भी। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें।

तलाक का मामला

क्रिकेटर और उनकी पत्नी अगस्त 2020 से अलग रह रहे हैं। धवन ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(l)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका भी दायर की है। पत्नी और उनका बच्चा विदेशी नागरिक हैं।

धवन ने कोर्ट का किया रुख

पीठ धवन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वह उसे धमकी दे रही थी कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगी और देश में क्रिकेट अधिकारियों सहित सभी को कुछ जानकारी शेयर कर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगी। वकील अमन हिंगोरानी के माध्यम से अपनी याचिका में धवन ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने पहले ही यह आरोप लगाते हुए मैसेज शेयर किया था कि उन्होंने उसे जीवित रहने के लिए कोई पैसा नहीं दिया और उन्हें अपनी बेटी के लिए पैसे उधार लेने के लिए मजबूर किया गया।

उन्होंने आगे दावा किया कि उनकी पत्नी ने उन पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया और अपने कॉमन फ्रेंड्स, साथी क्रिकेटरों और क्रिकेट अधिकारियों को भी यही बताया। इसके बजाय उन्होंने बताया कि वह बच्चे के स्कूल की फीस, स्कूल यूनिफॉर्म आदि के भुगतान के साथ ऑस्ट्रेलियाई $17,500 प्रति माह (inclusive of mortgage payments) की राशि का भुगतान कर रहे हैं।

धवन के मुताबिक, इन सबके बावजूद उनकी पत्नी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की दिल्ली कैपिटल्स टीम के मालिक धीरज मल्होत्रा को भी इस तरह के अपमानजनक मैसेज भेजे। याचिका में आगे कहा गया है कि उनकी पत्नी ने दो बार धमकी दी थी कि वह इस तरह की मानहानिकारक जानकारी को सोशल मीडिया और प्रेस पर पोस्ट करके सार्वजनिक कर देगी। इसलिए, धवन ने यह कहते हुए निषेधाज्ञा मांगी कि सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित इस तरह की झूठी कंटेंट का कोई भी प्रचार उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, कद और उनके क्रिकेट करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

कोर्ट का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इस याचिका पर शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी को सोशल मीडिया पर क्रिकेटर के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक पोस्ट नहीं करने या मीडिया या उनके दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति से कुछ भी नहीं बोलने का आदेश दिया है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। जज हरीश कुमार ने हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आयशा से कहा कि अगर कोई शिकायत है तो वह केवल भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के सक्षम ही आवाज उठाएं।

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सभी को प्रिय होती है और उसे उच्चतम स्तर की संपत्ति के रूप में माना जाता है, क्योंकि भौतिकवादी संपत्ति को नुकसान के बाद वापस प्राप्त किया जा सकता है लेकिन प्रतिष्ठा को एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए, इसे संरक्षित करना होगा। हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि अगर जज ने 1 फरवरी को पारित आदेश में कहा कि किसी के पास किसी के खिलाफ वैध शिकायत है, तो उसे अपनी शिकायत को संबंधित प्राधिकरण से बाहर निकालने से रोका नहीं जा सकता है।

अदालत ने कहा कि अगर आयशा को धवन के खिलाफ कोई “वास्तविक” शिकायत है, तो उसे संबंधित प्राधिकरण को कोई शिकायत करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से उसके खिलाफ अपनी शिकायत को उपयुक्त प्राधिकारी के पास जाने से पहले ही दोस्तों, रिश्तेदारों, पार्टियों के साथियों के साथ शेयर करने से रोका जा सकता है। अदालत ने उन्हें बच्चे और उसके पिता के बीच प्रतिदिन 30 मिनट के लिए वीडियो कॉल की सुविधा देने का भी निर्देश दिया।

Shikhar Dhawan Divorce Case: Delhi Court Restrains Estranged Wife From Circulating ‘Defamatory Material’ Against Cricketer

Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below

Donate to Voice For Men India

If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)

Donate Now (80G Eligible)

Follow Us

Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
hindi.mensdayout.com

पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के दौरान नहीं, एडल्ट्री का फैसला बाद में होगा: दिल्ली हाई कोर्ट

0
hindi.mensdayout.com

ब्रिटेन की अदालत ने दुबई के शासक को तलाक के रूप में पत्नी को 5,500 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश, पढ़िए सबसे महंगे Divorce की पूरी कहानी

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023
वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India