एक्ट्रेस रंभा (Actress Rambha) सुपरस्टार सलमान खान स्टारर ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म ‘जुड़वा’ से देश भर में प्रसिद्ध हो गईं। उन्होंने 15 से अधिक हिंदी फिल्मों और 85 से अधिक दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय किया है। Jung, Gharwali Baharwali, Bandhan, Beti No. 1 आदि सहित कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। हालांकि, साल 2014 में वह उस वक्त मुश्किल में फंस गई थीं, जब उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का एक मामला दर्ज किया गया था। एक्ट्रेस की भाभी पल्लवी (Pallavi) द्वारा जुलाई 2014 में IPC की धारा 498A के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो गैर-जमानती है।
क्या है पूरा मामला?
पल्लवी ने अदालत में मामला दायर कर आरोप लगाया था कि उनके पति श्रीनिवास राव और उनका परिवार उन्हें अतिरिक्त दहेज देने के लिए प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने रंभा, उनके भाई और उनके माता-पिता वेंकटेश्वर राव एवं उषा रानी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने के लिए अदालत से निर्देश मांगा था। पल्लवी ने अपनी याचिका में उनके पति और रंभा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं।
पल्लवी ने आरोप लगाया कि उनका पति शराब का आदी है। व्यापार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए हैं और और सोने के गहने मांग रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका पति अपनी बहन रंभा के बहकावे में आकर दूसरी महिला के करीब आ गया। सरल शब्दों में अगर ये सभी आरोप यदि सही हैं, तो एक्ट्रेस के खिलाफ लगे आरोप “क्रूरता” की कैटेगरी में आ सकते हैं।
हैदराबाद की स्थानीय अदालत ने मामला दर्ज कर पुलिस को इस मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया था। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि पल्लवी के साथ क्रूरता की गई है, तो एक्ट्रेस और उनका परिवार गहरे संकट में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
क्या है धारा 498 A?
IPC की धारा-498 A (दहेज प्रताड़ना) के तहत पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में सजा का प्रावधान किया गया है। 1961 में बने दहेज निरोधक कानून में दहेज लेना और देना अपराध बनाया गया है। हालांकि, 1983 में IPC में संशोधन कर धारा-498 A (दहेज प्रताड़ना) बनाई गई, जिसके तहत पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में सजा का प्रावधान किया गया। धारा-498 A के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है और यह संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल कैद का है।
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