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Home हिंदी कानून क्या कहता है

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीड़िता के साथ 80 लाख रुपये के समझौते के बाद बिनॉय कोडियेरी के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया

Team VFMI by Team VFMI
October 7, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Binoy Kodiyeri Rape FIR Quashed (Representation Image)

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आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में सीपीएम के पूर्व राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन के बेटे बिनॉय कोडियेरी (Binoy Kodiyeri) पर 2019 में दर्ज कथित बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में दायर एक खारिज करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, बिनॉय द्वारा शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने और मुआवजे के रूप में 80 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के बाद FIR रद्द कर दी गई।

क्या है पूरा मामला?

बिनॉय कोडियेरी ने 32 वर्षीय एक महिला की शिकायत पर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने आरोप लगाया था कि कोडियेरी ने उसके साथ शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाए थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उनका एक साथ एक बच्चा भी है। 2018 में, जब उसे पता चला कि बिनॉय की शादी हो चुकी है, तो उसने उसे और बच्चे को छोड़ दिया, जिसके बाद उसे मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा।

महिला ने जून 2019 में दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह और बिनॉय 2009 से एक रिश्ते में थे और उनका एक बच्चा भी था। FIR तब दर्ज की गई थी जब उसने कथित तौर पर अपने नाबालिग बच्चे की देखभाल के लिए उसे भरण-पोषण देना बंद कर दिया था। उसने कहा कि जब वह 2008 में दुबई में एक डांस बार में काम कर रही थी, तब वे करीब आ गए और 2015 तक वह हर महीने उसे पैसे भेजता था।

तब कोडियेरी पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई 2019 में मुंबई के डिंडोशी में सत्र न्यायालय द्वारा बिनॉय को अग्रिम जमानत दी गई थी। इसके बाद, उन्होंने इस साल मार्च में FIR को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

हाई कोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, 29 जुलाई 2019 को हाई कोर्ट ने बिनॉय को मुंबई में सत्र अदालत के आदेश के अनुसार डीएनए टेस्ट के लिए अपने खून का एक सैंपल देने का निर्देश दिया था। सत्र अदालत ने उसे गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी। लेकिन उसे डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह बच्चे का पिता है या नहीं।

महीनों के विचार के बाद 27 सितंबर को हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि बिनॉय ने निपटान में मुआवजे के रूप में 80 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है। इस बयान के आलोक में, शिकायतकर्ता ने FIR को रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अपनी सहमति भी दी। तदनुसार, FIR को रद्द करने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया और परिणामस्वरूप आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया।

हाई कोर्ट में मौजूद शिकायतकर्ता से अदालत ने पूछा कि क्या वह स्वेच्छा से समझौता शर्तों को स्वीकार कर रही है। जब उसने इसकी पुष्टि की तो हाई कोर्ट ने बिनॉय की याचिका का निपटारा कर दिया। हाई कोर्ट के समक्ष दायर सहमति की शर्तों में उल्लेख किया गया है कि संबंध सहमति से थे और दोनों पक्ष वयस्क थे।

Bombay HC Quashes Rape FIR After Son Of CPM Former State Secretary Pays Rs 80 Lakh To Complainant Woman As Settlement

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