बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अपने भारतीय पति से तलाक के बाद देश छोड़ने के लिए जारी निकास परमिट को चुनौती देने वाली एक रूसी महिला की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि एक महिला, जो अभी भी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसे उसकी राष्ट्रीयता के कारण शिशु से अलग नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा एक भारतीय पुरुष से विवाहित रूसी महिला को अपने पिछले पति (एक भारतीय भी) से तलाक के बाद भारत छोड़ने का आदेश देने पर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था।
क्या है पूरा मामला?
38 वर्षीय रूसी महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने भारतीय व्यक्ति से दूसरी शादी की है और उससे उसकी छह महीने की बेटी है। महिला का उसकी पिछली शादी से एक नाबालिग बेटा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने जनवरी 2023 में महिला को निकास परमिट जारी किया और मार्च तक देश छोड़ने को कहा था। महिला ने इस निकास परमिट के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसने इसकी अवधि बढ़ा दी थी।
महिला की पहली शादी एक भारतीय नागरिक से हुई थी और उसने एक्स1 वीजा और ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड हासिल किया था। बाद में, कपल अलग हो गया और महिला ने तलाक की सहमति दे दी। महिला का पहले पति से एक बेटा है। तलाक के बाद, महिला ने दूसरी शादी की जिससे उसे एक बेटी है। महिला ने पांच मार्च को अपनी दूसरी शादी के आधार पर OCI कार्ड की वैधता कायम रखने के लिए आवेदन किया था। महिला ने याचिका पर सुनवाई लंबित होने तक पुलिस को निकास परमिट की अवधि बढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध अदालत से किया।
हाई कोर्ट
जस्टिस पटेल ने कहा, “शासन का यह विचार कि सभी नागरिकों को संदिग्ध माना जाता है, उचित नहीं है। समझदार बनें और महिला और उसके बच्चे के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें। राष्ट्रीयता को इसके आड़े न आने दें। हम एक मिनट के लिए भी उन्हें अलग होने की अनुमति नहीं देंगे। यदि यह मां के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, तो (आपके तर्क में) कुछ भी नहीं है।” खंडपीठ ने याचिकाकर्ता महिला को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को जारी रखते हुए केंद्र से अतिरिक्त हलफनामा मांगा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है।
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