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Home हिंदी कानून क्या कहता है

‘एक पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं’, समलैंगिक विवाह मामले में सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ की टिप्पणी

Team VFMI by Team VFMI
April 24, 2023
in कानून क्या कहता है, हिंदी
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voiceformenindia.com

Chief Justice of India DY Chandrachud says no such thing as an absolute concept of biological man and woman (Representation Image)

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समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage Petition) को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार 18 अप्रैल को कहा कि पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा केवल जननांगों के बारे में नहीं हो सकता, बल्कि यह कहीं अधिक जटिल है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष कहा कि विधायी मंशा है कि विवाह केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच ही हो सकता है, इसमें विशेष विवाह एक्ट भी शामिल है।

इस पर CJI चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा कि आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। एक जैविक पुरुष एवं जैविक महिला की अवधारणा निरपेक्ष है। मेहता ने कहा कि एक जैविक पुरुष एक जैविक पुरुष है और यह एक अवधारणा नहीं है। CJI ने कहा कि पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है, यह जननांगों की परिभाषा नहीं हो सकती है, यह कहीं अधिक जटिल है। तब भी जब विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) कहता है और स्त्री, पुरुष की अवधारणा पूर्ण नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन से जननांग हैं।

केंद्र का तर्क

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश मेहता ने जोर देकर कहा कि समलैंगिक विवाह की मांग वाली याचिकाओं की पोषणीयता के खिलाफ उनकी प्रारंभिक आपत्तियों को पहले तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्णय लेने से पहले सभी राज्यों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। मेहता ने कहा कि विवाह की संस्था व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करती है, हिंदू विवाह अधिनियम एक संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून है और इस्लाम का अपना निजी कानून है, और उनका एक हिस्सा संहिताबद्ध नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच (जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं) ने उत्तर दिया कि यह व्यक्तिगत कानूनों में नहीं पड़ रहा है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल एक घोषणा चाहते हैं कि हमें शादी करने का अधिकार है। एक वकील ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत राज्य द्वारा अधिकार को मान्यता दी जाएगी और इस अदालत की घोषणा के बाद राज्य द्वारा विवाह को मान्यता दी जाएगी। रोहतगी ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि आर्टिकल 377 के फैसले के बाद भी अब भी हमें कलंकित किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम में पुरुष और महिला के बजाय ‘जीवनसाथी’ का उल्लेख होना चाहिए।

समलैंगिक विवाहों का विरोध

समलैंगिक विवाहों का विरोध करने वाले एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि पुरुष और महिला के बीच विवाह कानून का उपहार नहीं है, यह प्राचीन काल से अस्तित्व में है और मानव जाति को बनाए रखने के लिए विवाह आवश्यक हैं। द्विवेदी ने तर्क दिया कि यहां तक कि एसएमए में भी व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान हैं और एक पुरुष और एक महिला के लिए अलग-अलग विवाह योग्य उम्र के बारे में बात करते हैं, और कोई इनके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा (कौन पुरुष है और कौन महिला है)?

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह सभी ऐसे रिश्तों के लिए हैं, लेकिन गंभीर सामाजिक परिणामों के बारे में चिंतित हैं, जो घोषणा और पूछताछ के बाद हो सकते हैं। क्या होगा यदि वे एक बच्चे को गोद लेते हैं और बाद में अलग होना चाहते हैं? रखरखाव कौन करे? सिब्बल ने कहा कि यदि टुकड़ों में व्यवस्था की जाएगी, तो अधिक जटिलताएं सामने आएंगी। इससे समुदाय को नुकसान होगा। अन्य देशों में जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी, उन्होंने पूरे कानूनी ढांचे को बदल दिया।

केंद्र ने किया विरोध

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक विवाह की मांग सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से केवल शहरी अभिजात्य विचार है, और समान-लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा का आभासी न्यायिक पुनर्लेखन होगा। केंद्र की प्रतिक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आई कि वे समलैंगिक जोड़ों को शादी करने के अधिकार से वंचित करते हैं।

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