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Home हिंदी कानून क्या कहता है

दिल्ली के शख्स ने कोर्ट में खुद लड़ा अपना केस, पत्नी द्वारा लगाए गए ‘झूठा’ घरेलू हिंसा का मामला खारिज

Team VFMI by Team VFMI
March 12, 2023
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Delhi Man Fights Party-in-Person & Gets Domestic Violence Case Quashed

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शादी एक जुआ है और अगर आपने भारत में शादी की है तो वैवाहिक लड़ाई एक बुरा सपना हो सकती है। अधिकांश तलाक के मामलों में पतियों का प्रतिनिधित्व उनके वकील करते हैं। हालांकि, कुछ गिने-चुने लोग ही होते हैं, जो अपना केस पार्टी-इन-पर्सन (PIP) लड़ने का फैसला करते हैं। इस बीच, दिल्ली से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। यह मामला पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा के एक मामले के खारिज होने से जुड़ा है, जहां पति ने अपने मामले में पीआईपी की लड़ाई लड़ी। धारा 125 CrPC के तहत पत्नी के आवेदन को उस पर खर्चा लगाकर बाद की तारीख के लिए पोस्ट किया गया है।

क्या है पूरा मामला मामला?

पक्षकारों ने फरवरी 2015 में शादी की थी। हालांकि, 6 महीने के भीतर पत्नी ने समायोजन की समस्याओं का हवाला देते हुए अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया। जबकि पति और उसके परिवार ने पत्नी को वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पति के अनुसार, उसके माता-पिता को उसकी पत्नी द्वारा समाज में लगातार बुरा-भला कहा जाता था और उन्हें घटिया कहकर अपमानित किया जाता था।

कपल अगस्त 2015 से अलग रह रहे थे और 3.6 साल के अंतराल के बाद पत्नी ने फरवरी 2019 में पति और उसके परिवार को पैसे के लिए परेशान करने के लिए झूठे आपराधिक मामले शुरू किए। पत्नी द्वारा दायर मामले घरेलू हिंसा अधिनियम और रखरखाव धारा 125 CrPC के तहत दायर किए गए थे।

पत्नी ने दर्ज कराई FIR

पत्नी के मुताबिक, शादी में उसकी मां ने 30 लाख रुपए खर्च किए। शादी के तुरंत बाद, उसके ससुराल वाले उसे छोटे आकार के गहने लाने के लिए लगातार ताने मारते थे। बाद में, वे उसे लगातार अपमानित करते थे और एक पूर्व नियोजित साजिश में अगस्त 2015 में उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने और उसकी मां ने वैवाहिक विवाद को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन पति और उसका परिवार तैयार नहीं हुआ।

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया कि उसका पति प्रति माह 2,50,000 रुपये कमा रहा था। इस तरह उसे उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति माह 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं।

पति का तर्क

प्रतिवादी-पति ने रिकॉर्ड पर लाया कि उसकी अलग रहने वाली पत्नी एक स्वतंत्र शिक्षित महिला थी जो हमेशा दिल्ली में विभिन्न संगठनों के साथ काम कर रही थी। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि वैवाहिक घर छोड़ने के बाद, उसकी अलग रह रही पत्नी को दो महीने के भीतर एक नए संगठन में नौकरी मिल गई। तब से, उसने कभी भी सुलह करने या शादी को जारी रखने का कोई प्रयास नहीं किया।

पति ने आक्रामक रूप से तर्क दिया कि उसके सभी आरोप तुच्छ हैं। पत्नी के बेतुके आरोपों को झूठा साबित करने के लिए, पति ने अपनी कई तस्वीरें कोर्ट को दिखाई। तस्वीरों में छह महीने के दौरान भारत और विदेश में खुशी के पल बिताते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा क्लबों में दोस्तों के साथ पार्टी करती अपनी अलग रह रही पत्नी की कई अन्य तस्वीरें भी सामने रखीं।

पति ने दर्ज कराई काउंटर कंप्लेंट

पति ने 2021 में पुलिस में काउंटर कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, जिसमें अलग रह रही पत्नी द्वारा जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जब पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही, तो वह मामले को लेकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता रहा। मामला पुलिस कमिश्नर तक भी पहुंचा। पति ने अपनी अपील में कहा कि जांच का आदेश दिया जाए कि संज्ञेय अपराध की घटना पर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई।

इसमें आगे अनुरोध किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को श्रीमती X के खिलाफ IPC, 1860 की धारा 182, 191, 192, 195, 199, 200, 211, 389 और 511 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। उसने कहा कि मेरी पत्नी को उसकी खुद की गलत हरकतों का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अतः आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि न्याय के हित में ऐसे अन्य/अगले आदेश/अनुदेश पारित करें जो आप उपयुक्त और उचित समझें।

घरेलू हिंसा का मामला खारिज

दिल्ली कोर्ट ने आखिरकार दिसंबर 2022 में DV याचिका को खारिज कर दिया। आदेश नीचे पढ़ें:

अंतिम बहस के लिए अगली तारीख तय

भरण-पोषण के मामले में भी महिला न तो उचित दलीलें दे रही थी और न ही अपनी आय का पूरा हलफनामा दाखिल कर रही थी। फरवरी 2023 में अदालत ने पत्नी को प्रतिवादी-पति को लागत के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने और अगली तारीख से पहले पति को एक विस्तृत हलफनामा प्रति प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसे अप्रैल 2023 के लिए पोस्ट किया गया है।

इस मामले में पति को मेन वेलफेयर ट्रस्ट (एमडब्ल्यूटी) द्वारा निर्देशित किया गया था, जो दिल्ली में एक पुरुष अधिकार एनजीओ है, जो झूठे वैवाहिक मामलों से लड़ने वाले पुरुषों को मुफ्त मार्गदर्शन प्रदान करता है। एमडब्ल्यूटी के अध्यक्ष अमित लखानी ने ट्विटर पर लिखा कि एक कमाऊ पत्नी जो कथित रूप से एडल्ट्री में है रखरखाव के लिए DV और CrPC 125 फाइल करती है। पति ने व्यक्तिगत रूप से केस लड़ने का फैसला किया। कोर्ट में DV का मामला खारिज कर दिया जाता है। साथ ही सीआरपीसी 125 मामले में पत्नी पर जुर्माना भी लगाया।

READ ORDER | Delhi Man Fights Party-in-Person At Court & Gets ‘False’ Domestic Violence Case By Wife Dismissed

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