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Home हिंदी कानून क्या कहता है

जीवनसाथी द्वारा सेक्स से इनकार को “असाधारण कठिनाई” या “असाधारण भ्रष्टता” नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाई कोर्ट

Team VFMI by Team VFMI
April 23, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
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voiceformenindia.com

Establish one-stop centres for registration of crimes against women in every district: Delhi High Court to government (Representation Image)

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 18 अप्रैल, 2022 के अपने हालिया फैसले में कहा है कि वैवाहिक संबंधों से इनकार को ‘असाधारण कठिनाई’ या ‘असाधारण भ्रष्टता’ के रूप में नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि शादी के बाद एक साल के अंदर यदि सेक्स के लिए कोई एक या दोनों पार्टनर मना कर दे तो यह तलाक का आधार नहीं बनता है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब संसद ने अपने विवेक से यह कानून बना दिया कि एक साल या उससे अधिक की अवधि में सहवास/ वैवाहिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के समान होगा, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इस अवधि के अंदर एक साल के लिए सरलता से सेक्स के लिए इनकार करना एक ‘असाधारण कठिनाई’ होगी।

क्या है पूरा मामला?

पार्टियों की शादी 04.04.2021 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार राम नगर, उत्तराखंड में हुआ था। अपीलकर्ता पत्नी, विवाह के बाद प्रतिवादी पति के ससुराल हरियाणा के फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई। शादी के तुरंत बाद, पार्टियों के बीच वैवाहिक मतभेद पैदा हो गए। 14.04.2021 के बाद से वे एक ही घर में अलग-अलग रहने लगे। 29.07.2021 को, अपीलकर्ता अपना वैवाहिक घर छोड़कर दिल्ली के रोहिणी में अपने पैतृक घर चली गई। अपीलकर्ता और प्रतिवादी शायद ही पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे और विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है।

दोनों पक्षों के माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनकी शादी को बचाने और मामले को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया। हालांकि, सभी प्रयास व्यर्थ हो गए और पार्टियां अपने वैवाहिक मतभेदों को नहीं सुलझा सकीं। सुलह की कोई संभावना नहीं देखते हुए अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने अपनी शादी को भंग करने का फैसला किया।

इसके बाद उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार आपसी सहमति से अपने विवाह को भंग करने के लिए अपने विवादों और एक-दूसरे के साथ सहयोग करने का वचन देते हुए दिनांक 16.09.2021 को एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। इस प्रकार, पार्टियों ने धारा 13B (1) अधिनियम की धारा 14 के के पति और पत्नी दोनों याचिकाकर्ता ने दोनों के द्वारा वैवाहिक संबंधों से इनकार करने के आधार पर तलाक की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था। यह तर्क दिया गया था कि दोनों पक्षों से सेक्स से इनकार किया गया था जिसके कारण “असाधारण कठिनाई” और “असाधारण भ्रष्टता” की स्थिति पैदा हुई थी।

कूलिंग अवधि को माफ करने का अपवाद

जहां HMA की धारा 13B आपसी सहमति से विवाह को भंग करने का प्रावधान करती है, वहीं धारा 14 में कहा गया है कि एक वर्ष की अवधि से पहले तलाक नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, इस प्रावधान में एक अपवाद है जो कहता है कि “असाधारण कठिनाई” या “असाधारण भ्रष्टता” का मामला होने पर एक वर्ष की अनिवार्य अवधि से पहले तलाक दिया जा सकता है।

फैमिली कोर्ट, दिल्ली

फैमिली कोर्ट ने दंपति को तलाक देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी राय थी कि अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान में बनाए गए अपवाद नहीं बनाए गए थे और पक्ष असाधारण कठिनाई या असाधारण भ्रष्टता के मामले को साबित करने में असमर्थ थे। नतीजतन, पार्टियों की याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि यह एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिणी ट्रायल कोर्ट द्वारा पास किए गए उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें HMA की धारा 13B के तहत शादी के एक साल के अंदर दायर किए गए म्यूचअल डिवोर्स के अपील को खारिज कर दिया था। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि धारा 14 में बनाए गए अपवाद को नहीं बनाया गया था और पक्ष मामले को साबित करने में असमर्थ थे। इसलिए, उनकी याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि यह एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई थी।

हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिका दायर करने से पहले अलगाव की न्यूनतम एक साल की अवधि की आवश्यकता एक ठोस उद्देश्य द्वारा समर्थित है। सामान्य स्थिति में इसके साथ छेड़छाड़ करने से संसद की मंशा कमजोर होगी और पूरे ताने-बाने के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसके साथ धारा 13B को बुना गया है।

कोर्ट ने कहा कि विधायिका ने असाधारण परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले उपाय के रूप में धारा 14 के प्रावधान को अधिनियमित किया है। इसलिए, जब तक कोई पक्ष दो अपवादों में से एक में आने वाले मामले को बनाने में सक्षम नहीं होता है। सामान्य नियम प्रबल होगा कि पार्टियों को कूलिंग ऑफ अवधि की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

कोर्ट ने धारा 14 में निहित ‘भ्रष्टता’ शब्द के अर्थ की भी जांच की और कहा कि इसका मतलब दुष्टता या ऐसी प्रकृति का अनैतिक व्यवहार है जिसकी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी उचित स्थिति में उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस तरह के व्यवहार को विकृति और नैतिक शालीनता की कमी के रूप में चिह्नित किया जाता है, लेकिन भ्रष्टता को वंचित होने का मतलब नहीं लिया जा सकता है, जो कि न्यायाधीशों ने माना है।

हाई कोर्ट ने कपल को समझाते हुए कहा कि केवल एक या दोनों पक्षों द्वारा दूसरे को सेक्स से इनकार करना, असाधारण भ्रष्टता के कार्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इस तरह के आचरण को दुष्ट या अनैतिक व्यवहार के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, या विकृत व्यवहार के रूप में नैतिक शालीनता की कमी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। खासकर जब दोनों पर स्वभावगत मतभेद होते हैं। निःसंदेह यह वैवाहिक कदाचार के समान हो सकता है, लेकिन वर्तमान में हम इसकी जांच नहीं कर रहे हैं।

‘कठिनाई’ शब्द के अर्थ का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 14 ‘कठिनाई’ शब्द को ‘असाधारण’ के साथ योग्य बनाती है। हालांकि, एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को या दोनों द्वारा एक-दूसरे को सेक्स से इनकार करना निश्चित रूप से ‘कठिनाई’ हो सकता है, लेकिन इसे ‘असाधारण कठिनाई’ नहीं कहा जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13, 13B और धारा 14 के निर्माण के पीछे की मंशा दोनों व्यक्तियों की रक्षा करना था, साथ ही विवाह भी शामिल है। विधायिका ने क्रूरता के आधार पर तलाक के माध्यम से जो संबोधित करने की मांग की है, उसे असाधारण कठिनाई या भ्रष्टता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ताकि अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जा सके।

इसके बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक की अपील को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि अलगाव के एक साल की समाप्ति के बाद पक्ष उचित अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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ARTICLE IN ENGLISH:

READ JUDGEMENT | Denial Of Sex By Spouse Does Not Amount To “Exceptional Hardship” Or “Exceptional Depravity”: Delhi High Court

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