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Home हिंदी कानून क्या कहता है

रेलवे अधिकारी के खिलाफ दर्ज रेप की FIR को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द, महिला ने लगाया था झूठा आरोप

Team VFMI by Team VFMI
February 5, 2023
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

False Rape Case Against Railway Officer In Madhya Pradesh: Jabalpur High Court (Representation Image)

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Court) ने हाल ही में भोपाल के एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर गौरव सिंह (Additional Divisional Railway Manager of Bhopal) के खिलाफ एक क्लर्क के साथ रेप करने के आरोप में दर्ज FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने FIR को ‘दुर्भावनापूर्ण अभियोजन’ और ‘कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग’ का मामला बताया। लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार, मामले का विश्लेषण करने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ संभवतः अपने पति के दबाव में झूठा आरोप लगाया था, क्योंकि उसके पति को याचिकाकर्ता के बीच संबंधों के बारे में संदेह था।

क्या है पूरा मामला?

कथित पीड़ित महिला द्वारा IPC की धारा 376(2)(N) और 506 के तहत रेलवे अधिकारी गौरव सिंह के खिलाफ 7 मई, 2022 को FIR दर्ज की गई थी। मामले में महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि यह घटना 21 मार्च, 2021 और 4 मई, 2022 के बीच हुई थी।

महिला द्वारा आरोप लगाया था कि 4 मई, 2022 को जब शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 रेलवे के रिटायरिंग रूम में रह रहा था, तो याचिकाकर्ता उस कमरे में आया और शारीरिक संबंध बनाए।
इस FIR को चुनौती देते हुए सिंह ने यह कहते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है।

अधिकारी का तर्क

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित आरोपी अधिकारी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच वैवाहिक कलह थी, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता के पति द्वारा 28 अप्रैल, 2022 को एक मामला भी दर्ज कराया गया था। वकील द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि उसकी पत्नी और याचिकाकर्ता/आरोपी ने 15,00,000 रुपये और गहने की जालसाजी की थी। उसने कहा कि शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता की कथित साजिश भी की थी।

उसने आगे कहा कि उस शिकायत में कथित पीड़िता/शिकायतकर्ता का बयान SHO महिला थाना, हरदा द्वारा 4 मई को दर्ज किया गया था और आगे 6 मई को उसने अपने पति से लड़ने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि, अचानक अगले दिन 7 मई को उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा दी, जो याचिकाकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ता को परेशान करने के इरादे से पूरी तरह से झूठा था।

महिला का तर्क

दूसरी ओर राज्य के वकील ने कहा कि एक सीनियर अधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता का शोषण किया और उसके दबाव में उसने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह उसकी सहमति के बिना याचिकाकर्ता ने शारीरिक संबंध बनाए, जो की रेप की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

हाई कोर्ट का आदेश

जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, हाई कोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके FIR को रद्द कर सकता है ताकि किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया या अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए दुरुपयोग को रोका जा सके। यह देखते हुए कि मौजूदा मामले में उसके पति द्वारा दर्ज शिकायत में उसका बयान दर्ज किया जा रहा था। उसने याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था और आत्महत्या करने के बाद भी, उसने पुलिस को सूचित किया कि वह अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। हालांकि, अगले ही दिन यानी 07.05.2022 को उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की।

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 का कोई स्पष्टीकरण और खुलासा नहीं है कि उसके साथ 48 घंटों के भीतर क्या हुआ था जिसने उसे अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। क्योंकि पुलिस के सामने 5 मई 2022 को उसने याचिकाकर्ता के साथ संबंध से इनकार किया। इसलिए, अब यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 ने बिना किसी संभावित कारण के याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की।

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 का समग्र आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि FIR दर्ज करने के एक दिन पहले उसने बार-बार याचिकाकर्ता के साथ अपने संबंधों से इनकार किया और इसके विपरीत उसके प्रति बहुत सम्मान दिखाया। कोर्ट ने देखा कि पीड़िता और उसका पति आपस में लड़ रहे थे। शिकायतकर्ता ने खुद अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था।

कोर्ट ने आगे कहा कि यह समझा जा सकता है कि शिकायतकर्ता को किसी कारण से सबसे अच्छी तरह से पता है। उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठा आरोप लगाया है। यह उसके पति के दबाव में हो सकता है, क्योंकि उसके पति ने अपनी शिकायत में याचिकाकर्ता के बीच संबंधों के बारे में संदेह दिखाया है।

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा FIR में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने रेलवे अधिकारी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने फर्जी आरोप लगाने वाली महिला को कओई सजा नहीं सुनाई।

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