• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

“शख्स शादी का प्रस्ताव लेकर अपने परिवार के साथ पीड़िता के घर जाएगा और उसके साथ बलात्कार करेगा? यह अविश्वसनीय है”, मध्य प्रदेश HC ने खारिज किया रेप का झूठा मामला

Team VFMI by Team VFMI
August 22, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

False Rape Case Madhya Pradesh High Court

31
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ (Indore Bench of Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में एक पीड़िता द्वारा आरोपी के खिलाफ दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया। महिला द्वारा शख्स पर आरोप लगाया गया था कि उसने उससे शादी करने का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था।

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर (Justice Subodh Abhyankar) की पीठ ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संबंध पीड़िता की इच्छा के खिलाफ या उसकी सहमति के बिना बनाया गया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि यह अविश्वसनीय था कि आरोपी, जो अपनी मां, बहन और साले के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर पीड़िता के घर गया था और घर की ऊपरी मंजिल पर वह उसके साथ बलात्कार करेगा।

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के बयान को बेतुका बताते हुए हाई कोर्ट ने इसे एक सहमति से संबंध पाया और परिणामस्वरूप FIR रद्द करने के आरोपी की याचिका को अनुमति दे दी गई। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376, 294 और 506 के तहत FIR दर्ज की गई। कोर्ट द्वारा चार्जशीट खारिज कर दी गई।

क्या है पूरा मामला?

21 जुलाई, 2020 को अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376, 294 और 506 के तहत FIR दर्ज की गई थी। इसमें महिला ने कहा था कि वह एक तलाकशुदा है और वह एक बार फिर से अपना घर बसाना चाहती है, इसलिए वह 21 फरवरी, 2020 को शादी के उद्देश्य से आरोपी से पहली बार मिली।

उसने कहा कि इसके बाद वह 29 फरवरी, 2020 को एक होटल में उससे फिर से मिली, जिसमें आरोपी ने उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इसका विरोध किया, तो उसने उसे सांत्वना दी कि वह उससे शादी करेगा। हालांकि, उसने उस दिन कुछ नहीं किया।

महिला के आरोप है कि इसके अलावा 26 जून, 2020 को याचिकाकर्ता/आरोपी अपनी मां, बहन और साले के साथ उसके घर आया, जिस पर अभियोक्ता ने सोचा कि वह अपना वादा पूरा करने आया है और उसे ऊपरी मंजिल पर ले गया है। उससे निजी तौर पर बात की और उसका गलत फायदा उठाया।

इसके बाद, वे भोपाल के लिए रवाना हो गए और वहां से याचिकाकर्ता ने उसे भोपाल आने के लिए भी बुलाया, जहां वे आनंद लेंगे। हालांकि अभियोजक ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि चूंकि उसने अभी भी उससे शादी नहीं की है, इसलिए उसके परिवार के सदस्य उसे जाने की अनुमति नहीं देंगे।

महिला की इस बात पर याचिकाकर्ता नाराज हो गया और गाली-गलौज करने लगा। साथ ही उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे ब्लॉक भी कर दिया। इस प्रकार, अभियोक्ता डर गई और यह आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता ने उसका यौन शोषण किया था और वह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहती है।

कोर्ट की टिप्पणियां

FIR में दर्ज बयानों को देखते हुए अदालत ने पाया कि यह स्पष्ट था कि 29 फरवरी को याचिकाकर्ता ने उसे किसी होटल में बुलाया था और उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। हालांकि, जब उसने कहा कि उसने अभी तक उससे शादी नहीं किया तब उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और उसे फिर छोड़ दिया।

इसके अलावा, अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि कुछ दिनों के बाद, उसने उसे अपनी मां, बहन और साले से बात करने की अनुमति दी और उसके बाद 26.06.2020 को वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसके घर आया। आरोप है कि किस तारीख को उसने ऊपरी मंजिल पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता ने खुद कहा था कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने उससे कहा था कि उनके बीच विवाह उन्हें स्वीकार्य है। इसे देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट था कि यह मानते हुए कि अभियोक्ता का उसके घर पर याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध था। उसके तत्काल आचरण के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों के आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे सभी सहमत थे कि अभियोक्ता को याचिकाकर्ता से शादी करनी चाहिए।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि 26 जून, 2020 को अभियोक्ता के घर में जो हुआ वह बलात्कार था, क्योंकि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं था, या उसकी सहमति के बिना नहीं था। कोर्ट ने कहा कि कोई झूठा वादा नहीं था जो यह सुझाव दे सकता है कि यह एक बलात्कार था। नतीजतन, कोर्ट द्वारा याचिका की अनुमति दे दी गई।

वौइस् फॉर मेंस के लिए दान करें!

पुरुषों के लिए समान अधिकारों के बारे में ब्लॉगिंग करना या जेंडर पक्षपाती कानूनों के बारे में लिखना अक्सर विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसे महिला विरोधी मानते हैं। इस वजह है कि अधिकांश ब्रांड हमारे जैसे पोर्टल पर विज्ञापन देने से कतराते हैं।

इसलिए, हम दानदाताओं के रूप में आपके समर्थन की आशा करते हैं जो हमारे काम को समझते हैं और इस उद्देश्य को फैलाने के इस प्रयास में भागीदार बनने के इच्छुक हैं। मीडिया में एक तरफा जेंडर पक्षपाती नेगेटिव का मुकाबला करने के लिए हमारे काम का समर्थन करें।

योगदान करें! (80G योग्य)

हमें तत्काल दान करने के लिए, ऊपर "अभी दान करें" बटन पर क्लिक करें। बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दान के संबंध में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। click here.

सोशल मीडियां

Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
voiceformenindia.com

बेंगलुरु: सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपनी मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, छोटे भाई पर भी की जानलेवा हमला

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
http://hindi.voiceformenindia.com/

पंजाब और हरियाणा HC ने 12 साल से पत्नी से अलग रह रहे पति की याचिका को किया खारिज, कहा- ‘तुच्छ आरोप तलाक का आधार नहीं हो सकते’, जानें क्या है पूरा मामला

0
voiceformenindia.com

बेंगलुरु: सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपनी मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, छोटे भाई पर भी की जानलेवा हमला

October 16, 2022
voiceformenindia.com

सिकंदराबाद: पत्नी और उसके परिवार ने पति के घर से चुराए लाखों रुपये के जेवर, इस वजह से वारदात को दिए अंजाम

October 16, 2022
voiceformenindia.com

गोरखपुर जेल: पति की हत्या में शामिल महिला कैदियों ने भी रखा करवा चौथ का व्रत

October 16, 2022
voiceformenindia.com

पुणे: बहू ने पोती से नहीं मिलने दिया, तो जज के पिता ने कर ली खुदकुशी, 4 साल बाद दर्ज हुआ केस

October 16, 2022

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

voiceformenindia.com

बेंगलुरु: सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपनी मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, छोटे भाई पर भी की जानलेवा हमला

October 16, 2022
voiceformenindia.com

सिकंदराबाद: पत्नी और उसके परिवार ने पति के घर से चुराए लाखों रुपये के जेवर, इस वजह से वारदात को दिए अंजाम

October 16, 2022
voiceformenindia.com

गोरखपुर जेल: पति की हत्या में शामिल महिला कैदियों ने भी रखा करवा चौथ का व्रत

October 16, 2022
voiceformenindia.com

पुणे: बहू ने पोती से नहीं मिलने दिया, तो जज के पिता ने कर ली खुदकुशी, 4 साल बाद दर्ज हुआ केस

October 16, 2022
वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

बेंगलुरु: सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपनी मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, छोटे भाई पर भी की जानलेवा हमला

October 16, 2022
voiceformenindia.com

सिकंदराबाद: पत्नी और उसके परिवार ने पति के घर से चुराए लाखों रुपये के जेवर, इस वजह से वारदात को दिए अंजाम

October 16, 2022
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India