भारत में रेप से जुड़े कानूनों को अपने विरोधियों के खिलाफ लड़कियां किस तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं इसका एक ताजा उदाहरण हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad in Haryana) से सामने आया है। यहां एक लड़की ने एक निर्दोष युवक पर रेप का फर्जी केस किया। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान कोर्ट में जब केस चला, तो युवक निर्दोष साबित हो गया। युवती कोर्ट में गवाही के दौरान रेप के अपने आरोपों से पलट गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर युवती पर केस चलाया गया। रेप और आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में निर्दोष युवक को जेल पहुंचाने वाली युवती को कोर्ट ने 500 रुपये जुर्माने की सजा दी है। युवती ने करीब चार साल पहले युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाई थी।
क्या है पूरा मामला?
नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला फरीदाबाद के एक गांव का है, जहां एक युवती ने 11 अक्टूबर 2019 को बल्लभगढ़ के महिला थाने में इंद्रजीत नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती द्वारा शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जान से मारने की धमकी देकर युवक ने उसके साथ जबरन रेप किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें उसके परिवार के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिए। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने इंद्रजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई लड़की
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बल्लभगढ़ पुलिस ने इस मामलें में 11 गवाहों को अदालत में पेश किया। इन गवाहों में आरोप लगाने वाली युवती भी शामिल थी। हालांकि, कोर्ट में जब सवाल-जवाबों का दौर शुरू हुआ तो युवती अपने आरोपों से पलट गई। इसके बाद कोर्ट द्वारा इंद्रजीत को बरी कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने फर्जी आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ CrPC की धारा 344 के तहत केस चलाने का आदेश दिया। युवती को कोर्ट में झूठा सबूत पेश करने का आरोपी बनाया गया।
कोर्ट ने युवती को पाया दोषी
17 अप्रैल को कोर्ट में युवती ने खुद को दोषी स्वीकार कर लिया और ट्रायल चलाने का दावा पेश नहीं किया। सुनवाई के दौरान सामने आया कि इंद्रजीत ने युवती का रेप नहीं किया था और न ही उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे।
500 रुपये का लगा जुर्माना
युवती ने कोर्ट में स्वीकार किया वह अपने परिवार के दबाव में आकर युवक के खिलाफ फर्जी रेप केस दर्ज कराई थी। कोर्ट ने युवती को फर्जी केस दर्ज कराने और झूठा गवा पेश करने का आरोपी करार देते हुए उसे 500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर वह जुर्माना नहीं जमा कर पाती है तो सात दिन साधारण कारावास में गुजारने होंगे। हालांकि, युवती ने कोर्ट में 500 रुपये का जुर्माना जमा कर दिया।
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