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Home हिंदी कानून क्या कहता है

पूर्व नेवी अधिकारी ने पत्नी के बेडरूम में लगाया CCTV! महिला ने घरेलू हिंसा का लगाया आरोप, कोर्ट ने 40,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का दिया आदेश

Team VFMI by Team VFMI
August 2, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
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voiceformenindia.com

Gujarat Court Orders Ex-Navy Man To Pay Rs 40,000 Per Month Maintenance Because He Installed CCTV To Catch Wife Red Handed (Representation Image)

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गुजरात के एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी (Retired Navy officer from Gujarat) ने अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक होने के बाद कथित तौर पर अपने बेडरूम के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। हालांकि, पत्नी ने निजता के उल्लंघन का हवाला देते हुए पति द्वारा लगाए CCTV कैमरे के खिलाफ अदालत का रुख किया, जहां उसके पक्ष में फैसला आया। यह मामला सितंबर 2020 का है।

क्या है पूरा मामला?

महिला स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के चलते अपने दो बच्चों के साथ मुंबई में रह रही थी। मार्च के अंत में वह कोरोनो महामारी के कारण गुजरात के वडोदरा में अपने पति के घर लौट आई। 20 मई को सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी ने बेडरूम और घर के अन्य हिस्सों में सीसीटीवी लगवाए। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी बेटी ने कथित तौर पर कैमरों के कारण खुद को असहज महसूस करना शुरू कर दिया और उस व्यक्ति से उन्हें हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

पत्नी का आरोप

एक दिन जब वह घर वापस लौटी तो पति ने कथित तौर पर महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया। हालांकि, उसके अनुसार अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज ले लिए। महिला ने फिर से पुलिस का रुख किया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अप्रैल से जून तक उसका पति उसके साथ मारपीट करता रहा। महिला ने आगे आरोप लगाया कि उसके पति के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उसके साथ मारपीट करने से पहले पति ने कैमरा बंद कर दिया। उसने यह भी कहा कि उसका पति शराब पीने के बाद पिटाई की।

अदालत का आदेश

महिला ने अंततः मदद के लिए अपने वकीलों के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उस व्यक्ति से अपने बच्चों और पत्नी को परेशान करने से परहेज करने को कहा। अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई के बाद, उसने पुरुष को महिला और बच्चों को भरण-पोषण के रूप में 40,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही कैमरा हटाने का भी निर्देश दिया। यह फैसला अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीए पटेल ने दिया था।

हमारा टेक

– अदालत का आदेश हमेशा सर्वोच्च होता है। महिलाओं के आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में रखे गए सबूतों का उल्लेख किसी भी मीडिया रिपोर्ट में नहीं किया गया है।
– क्या तब निर्णय महिला के आरोप के अनुसार किया गया था?
– पुरुष द्वारा पत्नी को पीटने का कोई वीडियो सबूत नहीं था, फिर भी महिला की बात मान ली जाती है।
– पति जब अपने बेडरूम में सीसीटीवी लगाता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए।
– हालांकि, हम यह भी समझते हैं कि गोपनीयता भी एक अधिकार है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को आनंद लेना चाहिए।
– हमें यकीन नहीं है कि प्रति माह रखरखाव का आदेश देकर घरेलू हिंसा के आरोपों को कैसे संबोधित किया गया है।
– हम इसे अपने पाठकों की राय पर छोड़ देते हैं।

Ex Navy Man Installs CCTV In Wife’s Bedroom | Woman Alleges Domestic Violence & Gets Court Order Of Rs 40,000 Per Month

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Tags: cctvDomestic Violence Act 2005gujarat
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