• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

गुजरात: पति द्वारा आदेश की अनदेखी करने से नाराज हाई कोर्ट ने पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाई

Team VFMI by Team VFMI
September 20, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Gujarat High Court increases maintenance amount for wife and children after man ignores earlier order

22
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने के अदालत के आदेश का पालन करने से एक व्यक्ति द्वारा इनकार के बाद गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने अब उस व्यक्ति को भरण-पोषण के रूप में और अधिक बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह दूसरी बार है जब व्यक्ति अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहा है।

गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश पारित करते हुए रखरखाव राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह कर दिया। अपना आदेश पारित करते समय जस्टिस समीर दवे (Justice Samir Dave) ने इस बात को ध्यान में रखा कि उस व्यक्ति ने पहले इस संबंध में अदालत के आदेशों की अनदेखी की थी, जिसके बाद सूरत के एक फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित रखरखाव राशि में वृद्धि की गई थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, निर्धारित रखरखाव अकाउंट के अलावा अदालत ने उस व्यक्ति को अपने दो बच्चों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया। सूरत की अदालत ने पहले 3,000 रुपये पर राशि निर्धारित की थी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला सूरत के एक कपल से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने 2017 में फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पत्नी ने अपने पति से अपने और अपने दो बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए कहा था कि उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को छोड़ दिया है।

उस समय महिला ने अपने पति से 3 लाख रुपये और अपने प्रत्येक बच्चे के लिए एक लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसका पति हीरा कारोबार में शामिल है। महिला ने कहा था कि उसके पति का एक कारखाना है और 25 लाख रुपये प्रति माह कमाता है। उस समय पति ने अपनी पत्नी के दावे का खंडन करते हुए कहा था कि भले ही वह हीरे के कारोबार में शामिल है, क्योंकि वह उतना अमीर नहीं है जितना कि उसकी पत्नी दावा कर रही है।

महिला ने दावा किया था कि उसके पति ने बिना किसी कारण के उसे और उनके बच्चों को छोड़ दिया था। हालांकि, इस पर पति ने कहा था कि वह उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

नवंबर 2019 में फैमिली कोर्ट ने पति की आय 40,000 से 50,000 रुपये प्रति माह के बीच होने का आकलन करने के बाद भरण-पोषण तय किया था। लेकिन यह आकलन पति का कोई आय प्रमाण प्रस्तुत किए बिना किया गया था। इस बीच, महिला ने गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि पति ने अदालत के आदेश को चुनौती दी।

फरवरी 2021 में कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को 3.25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, क्योंकि वह अब तक अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ भी भुगतान करने में विफल रहा था। महिला के वकील ने अदालत को बताया कि पति फैमिली कोर्ट के साथ-साथ फरवरी 2021 के हाई कोर्ट के पहले के आदेश को पूरा करने में विफल रहा है।

उसने अदालत को यह भी बताया कि पति भी फैमिली कोर्ट के समक्ष पेश होने में विफल रहा है और अदालती सम्मन से बचने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली होने का दावा कर रहा था। अदालत के आदेशों का बार-बार पालन करने से व्यक्ति के इनकार पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस दवे ने पत्नी से भरण-पोषण की राशि बढ़ाने का आदेश पारित किया।

Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below

Donate to Voice For Men India

If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)

Donate Now (80G Eligible)

Follow Us

Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
hindi.mensdayout.com

पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के दौरान नहीं, एडल्ट्री का फैसला बाद में होगा: दिल्ली हाई कोर्ट

0
hindi.mensdayout.com

ब्रिटेन की अदालत ने दुबई के शासक को तलाक के रूप में पत्नी को 5,500 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश, पढ़िए सबसे महंगे Divorce की पूरी कहानी

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023
वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India