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Home हिंदी कानून क्या कहता है

पति को गुजारा भत्ता देने का दायित्व, भले ही पत्नी ने तलाक के 36 साल बाद आवेदन दायर किया हो: राजस्थान हाई कोर्ट

Team VFMI by Team VFMI
March 22, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Child Born From Second Wife Of A Deceased Employee Eligible For Compassionate Appointment: Rajasthan High Court (Representation Image Only)

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भारत संभवत: दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां महिला अगर एक दिन के लिए भी किसी पुरुष से शादी कर ले तो कानून के अनुसार वह बिना किसी आरोप के अपने अलग हुए पति से आजीवन भरण-पोषण की हकदार हो जाती है। हाल ही में सामने आए एक मामला आपको चौंका देगा, क्योंकि भारत में एक पत्नी को कानूनी तौर पर 36 साल के अलगाव के बाद भी गुजारा भत्ता मांगने की अनुमति है। जी हां, आपने उसे सही पढ़ा है!

क्या है पूरा मामला?

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता पति द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें ग्राम न्यायालय, असपुर, जिला डूंगरपुर (ट्रायल कोर्ट) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी थी। प्रतिवादी-पत्नी द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पति को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कपल ने फरवरी 1976 में शादी की थी और 1986 (36 साल) से अलग रह रहे हैं। पति की ओर से पेश वकील मोहित सिंघवी ने तर्क दिया कि वर्तमान याचिका सीआरपीसी की धारा 125 के तहत है। वर्ष 2021 में दायर किया गया याचिका स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 17.02.1976 को शादी की थी और 1986 से अलग रह रहे हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आय को 1,00,000 रुपये माना है, जबकि उनकी आयकर रिटर्न से पता चलता है कि उनकी आय लगभग 40,000 रुपये प्रति माह है।

राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि पति, जो स्वीकार्य रूप से प्रति माह 40,000 रुपये कमाता है, को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि पत्नी ने 36 साल के अलगाव के बाद आवेदन दायर करने के लिए चुना है। जस्टिस दिनेश मेहता ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस न्यायालय की राय में Cr.P.C की धारा 125 के तहत एक आदेश (अंतरिम भरण-पोषण की प्रकृति का है और पति जो स्वीकार्य रूप से 40,000 रुपये प्रति माह कमाता है) को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि प्रतिवादी-पत्नी ने अलगाव के 36 वर्षों के बाद आवेदन दाखिल करने के लिए चुना है।

अदालत ने वर्तमान याचिका में इस आधार पर हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता किसी भी न्यायिक त्रुटि या रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि को इंगित करने में विफल रहा है और इसके अलावा, 5,000 रुपये की मामूली राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह तथ्य कि क्या याचिकाकर्ता और पत्नी 1986 से अलग-अलग रह रहे हैं, साथ ही जिन परिस्थितियों में प्रतिवादी ने गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की है, वे अभी तक संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:

बॉलीवुड अभिनेता रघुबीर यादव की पत्नी का दावा- पति नहीं दे रहे हैं गुजारा भत्ता, 1995 में अलग हुई महिला ने की 10 करोड़ रुपये की मांग

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ARTICLE IN ENGLISH:

Husband’s Obligation To Pay Maintenance Even If Estranged Wife Files Application After 36YRS of Separation | Rajasthan High Court

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Tags: #पुरुषोंकीआवाजगुजारा भत्तातलाक का मामलाराजस्थान हाई कोर्टलिंग पक्षपाती कानून
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