किसी लड़के द्वारा लड़की का रेप करने की बात आपने शायद सुनी, देखी और पढ़ी भी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इंदौर कोर्ट (Indore Court) ने एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के का बलात्कार करने के आरोप में एक 19 वर्षीय लड़की को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोप है कि लड़की बहला फुसलाकर धोखे से लड़के को गुजरात ले गई। इसके बाद उसने उसके साथ कई बार जबरन बलात्कार किया।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने इंदौर के बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 नवंबर 2018 को उसका 15 वर्षीय बेटा खीर के लिए दूध लेने पास की दुकान पर गया था, लेकिन काफी इंतजार के बाद वहां से वापस घर नहीं लौटा। महिला ने परिजनों समेत अपने बेटे को हर जगह खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद महिला ने पुलिस से अपने बेटे को अगवा करने की आशंका जताते हुए उसे खोजने की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस लापता किशोर की तलाश में जुट गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश कर ली। वहीं, उसके साथ आरोपी युवती को भी पकड़ा गया।
धोखे से लेकर गई थी गुजरात
लड़के की तलाश में जब पुलिस गुजरात गई तो लड़के साथ में लड़की भी मौजूद थी। लड़की ने किराए पर घर लिया हुआ था और लड़के के साथ उसी घर में रह रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की उसे धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी। उसने लड़के को वहां एक टाइल बनाने वाली फैक्ट्री में काम पर रख लिया। पीड़ित किशोर का दावा है कि लड़की बार-बार उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाती थी। लड़के ने बताया कि लड़की उसका फोन अपने पास रख लेती थी, ताकि वह अपने परिवार वालों से बात न कर सके।
पुलिस ने पीड़ित लड़के के बयानों के आधार पर आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट में लड़की पर लड़के द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप सही पाए गए।
कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस लड़की ने नाबालिग लड़के को फोन कर कहा था कि मेरा अपने घरवालों से झगड़ा हुआ है। तुम मेरे साथ आओ। वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गई और एक कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया। युवती किराए के मकान में लड़के के साथ रहती थी और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाती थी। जिला अभियोजन अधिकारी के अनुसार यह पहला मामला है, जिसमें किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।
लड़की पर जुर्माना भी लगाया
इस मामले में कोर्ट ने 15 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी लड़की को 10 साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, अदालत ने पीड़ित नाबालिग को 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने की भी सिफारिश की है।
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