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Home हिंदी कानून क्या कहता है

‘काम करना या न करना उसकी पसंद है’, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया शिक्षित पत्नी को भरण-पोषण क्यों मिलना चाहिए?

Team VFMI by Team VFMI
June 16, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
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voiceformenindia.com

Instagram Posts Not Proof Of Income: Bombay High Court Upholds Maintenance To Adult Daughter

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बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए बताया कि कैसे एक महिला की पसंद है कि वह काम करने के लिए योग्य है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शिक्षित होने के बावजूद काम करे या घर पर रहे यह महिला की अपनी पसंद है। मामले को अगली तारीख के लिए सूचीबद्ध किया गया है, इन टिप्पणियों ने महिलाओं के लिए विशेषाधिकार प्राप्त समानता की धारणा पर कई सवाल उठाए हैं।

क्या है पूरा मामला?

पार्टियों ने 2010 में शादी की थी। तीन साल बाद, पत्नी अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। अप्रैल 2013 में, उसने पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा (DV) अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की। 2014 में विडंबना यह है कि उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की। महिला ने IPC की धारा 498A (क्रूरता) के तहत भी कार्रवाई शुरू की थी।

रखरखाव की मांग

जबकि घरेलू हिंसा की कार्यवाही लंबित थी, पत्नी ने पुणे में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत एक फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए दायर किया।

जज ने पति को ये निम्नलिखित भुगतान करने का निर्देश दिया:

– पत्नी को 5,000 रुपये प्रति माह
– बच्चे के भरण-पोषण के लिए 7,000 रुपये
– कुल 12,000 रुपये प्रति माह

इस आदेश को पति ने वकील अजिंक्य उडाने के माध्यम से दायर वर्तमान याचिका में चुनौती दी थी।

पति का तर्क

अपनी याचिका में पति ने कहा कि उसकी पत्नी द्वारा दायर की जा रही निरंतर कार्यवाही से लड़ने के लिए उसके पास कोई संसाधन या पैसे नहीं थे। पति ने तर्क दिया कि उसकी अलग हुई पत्नी ने झूठा दावा किया था कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जबकि वास्तव में, वह एक वेतनभोगी कर्मचारी थी। पति के वकील एडवोकेट अभिजीत सरवटे ने यह भी तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने गलत तरीके से पति को पत्नी के नौकरी करने के बावजूद गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट

जस्टिस भारती डांगरे ने मामले की सुनवाई की और टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि एक महिला ग्रेजुएट है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे काम करना है और वह घर पर वापस नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि घर की महिला को (वित्त के लिए) योगदान देना चाहिए। काम करना एक महिला की पसंद है। सिर्फ इसलिए कि वह (मामले के पक्षकारों में से एक) ग्रेजुएट है इसका मतलब यह नहीं है कि वह घर पर नहीं बैठ सकती है।

महिला जज ने अपना व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए कहा कि आज मैं जज हूं, कल मान लीजिए मैं घर बैठ जाऊं। क्या आप कहेंगे ‘मैं जज बनने के योग्य हूं और मुझे घर पर नहीं बैठना चाहिए। जज ने पति के दावों को खारिज कर दिया, जिसमें शिक्षित पत्नी को भरण-पोषण न देने का तर्क दिया गया था, यह देखते हुए कि शिक्षित महिलाओं की पसंद या तो काम करना या घर पर रहना था। पत्नी के वकील ने निर्णय के साथ याचिकाकर्ता की दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा और अदालत ने सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

Its Her Choice To Work Or Not | Bombay High Court Justifies Why Educated Wife Must Get Maintenance

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Tags: bombay high courtNo Maintenance to Educated and Working Wivessection 125 crpcलिंग पक्षपाती कानून
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