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Home हिंदी कानून क्या कहता है

केरल में 19 वर्षीय मॉडल के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी डिंपल लांबा को केरल हाई कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

Team VFMI by Team VFMI
January 11, 2023
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Kerala High Court Grants Bail To Dimple Lamba Who Allegedly Facilitated Rape Of 19-Year-Old Model In Kochi

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केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने सोमवार 9 जनवरी को पिछले साल 17 नवंबर को केरल के कोच्चि में एक 19 वर्षीय मॉडल के साथ हुए गैंगरेप मामले में आरोपी डिंपल लांबा उर्फ डॉली (Dimple Lamba alias Dolly) को जमानत दे दी। कोच्चि में एक कार के अंदर 19 साल की मॉडल के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस ने डिंपल सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जो एक मात्र महिला आरोपी है। कथित तौर पर डिंपल एर्नाकुलम (Ernakulam) में चलती कार में 19 वर्षीय मॉडल के साथ हुए गैंगेरप में संलिप्त थी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला केरल के कोच्चि में एक 19 वर्षीय मॉडल के साथ 17 नवंबर, 2022 को हुए गैंगरेप का है। इस मामले में पुलिस ने डिंपल समेत चार लोगों को हिरासत में लिया था। डिंपल ने दिसंबर के अंत में जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने बताया था कि 17 नवंबर को वह एक क्लब में पार्टी करने के लिए गई थी। वहां मॉडल ने काफी शराब पी ली थी और वह पूरे नशे में थी। इसके बाद आरोपियों ने मौके का फायदा उठाने के लिए इसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर दिया। नशे में होने के कारण पीड़िता ने आरोपियों के साथ जाने के लिए हां कर दिया।

इसके बाद आरोपियों ने चलती कार में मॉडल के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे कक्कनाड में उसके अपार्टमेंट के पास छोड़ दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और जांच करने के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें महिला के अलावा विवेक सुधाकरन (26), निधिन मेघनाथन (35) और टीआर सुदीप (34) का नाम शामिल था, जिसने मॉडल के साथ गैंगरेप किया था।

पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि डिंपल ने उसे कथित तौर पर पार्टी में जाने के लिए फोर्स किया था और फिर पार्टी में उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि आरोपी डिंपल लांबा ने इस अपराध को अंजाम देने में आरोपियों के साथ शामिल थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि डिंपल ने अन्य अभियुक्तों द्वारा इस तरह के दुर्व्यवहार का मार्ग प्रशस्त किया था। पुलिस को इस बात की भी आशंका थी कि आरोपी डिंपल महिलाओं के देह व्यापार में शामिल है।

हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

घटना के एक महीने बाद आरोपी डिंपल लांबा ने जमानत के लिए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख इसलिए किया था, क्योंकि एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केरल हाई कोर्ट ने डिंपल लांबा की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष जब भी आवश्यक हो और प्रत्येक वैकल्पिक शनिवार को सुबह 10.00 बजे से 11.00 बजे के बीच अंतिम तिथि तक उपस्थित होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता गवाहों को डराने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगी और न ही पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क करेगी।

जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता इस तरह का कोई अपराध नहीं करेगी और याचिकाकर्ता अंतिम रिपोर्ट भरने तक एर्नाकुलम जिले को नहीं छोड़ेगी। साथ ही मुकदमे के समापन तक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की अनुमति के बिना वह केरल राज्य नहीं छोड़ेगी।

न्यायालय ने कहा है कि आरोपी द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में न्यायिक अदालत के पास जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

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