दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी को प्रति माह 5,133 रुपये के अंतरिम भरण-पोषण की राशि देने के आदेश को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि केवल यह तथ्य कि पति बेरोजगार है, उसे अपनी पत्नी को मेन्टेन (Maintain) की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने कहा कि पति बेरोजगारी की दलील देकर पत्नी के प्रति अंतरिम भरण पोषण के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
कोर्ट ने कहा कि तथ्य यह है कि अपीलकर्ता बेरोजगार है, उसे शिकायतकर्ता को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा। अपीलकर्ता के पास कमाई के लिए अपेक्षित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता है। सर्विस की समाप्ति का अर्थ यह नहीं है कि अपीलकर्ता दूसरा रोजगार या काम खोजने में असमर्थ है।
क्या है पूरा मामला?
कपल ने अगस्त 2013 में शादी की थी और 2 महीने के भीतर पत्नी ने आरोप लगाया कि अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा, इसके बाद एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। अंत में पत्नी ने 7 अक्टूबर, 2013 को साझा घर छोड़ दिया। दंपति के कोई बच्चे नहीं हैं और पिछले साढ़े आठ साल से अलग रह रहे हैं।
पत्नी ने जून 2015 में घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए 20,000 रुपये प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण की मांग की। पति ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 29 के तहत एक शिकायत मामले में एक आपराधिक अपील दायर की थी, जिसमें महिला अदालत ने उसे प्रतिवादी पत्नी को याचिका दायर करने की तारीख से उसके अंतिम निपटान तक अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
पत्नी की दलील
पत्नी का आरोप था कि पति 50,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा था और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। एल.डी. शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने 29.06.2015 को मामला दर्ज करने की तारीख से शिकायतकर्ता को कोई राशि का भुगतान नहीं किया है। उसने तर्क दिया कि पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोप और प्रतिवाद इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं हैं। उसने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित है और वह अपीलकर्ता की स्थिति के अनुसार भरण-पोषण की मांग करने की हकदार है।
पति की दलील
वहीं, दूसरी तरफ पति ने कहा कि वह एक स्टूडियो में काम करता है और प्रति माह सिर्फ 6,000 रुपये कमाता है। उसने कहा कि वह बेरोजगार है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उसने आगे कहा कि वह घरेलू खर्च वहन कर रहा था और अपने बूढ़े बीमार पिता की देखभाल कर रहा था और पत्नी सिलाई के काम से उससे अधिक कमा रही थी।
तीस हजारी कोर्ट का आदेश
आक्षेपित आदेश पर विचार करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि परिवादी अपीलार्थी की पत्नी है। यह कहना सही नहीं है कि अपीलकर्ता का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे और उसे उसकी स्थिति और जीवन स्तर के अनुरूप समान सुविधाएं प्रदान करे। कोर्ट ने कहा कि पति एक ग्रेजुएट और अनुभवी फोटोग्राफर था जिसका उल्लेख उसके द्वारा दायर अतिरिक्त जवाब में भी किया गया था।
जज ने कहा कि शिकायतकर्ता (पत्नी) ने 12वीं पास है और वह कहीं कार्यरत नहीं है। उसके पास आय का कोई जरिया नहीं है। उसके पास कोई चल या अचल संपत्ति भी नहीं है जो कोई आय उत्पन्न करने में सक्षम हो। वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है। वह अपने माता-पिता पर निर्भर है। इस संबंध में किसी विश्वसनीय सामग्री के अभाव में केवल यह कहना कि शिकायतकर्ता सिलाई के काम से कमा रहा है, यह अप्रासंगिक है। वह अपीलकर्ता से भरण-पोषण की मांग करने की हकदार है।
अदालत ने यह भी देखा कि पति के पास कमाई के लिए आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता थी और सर्विस की समाप्ति का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरा रोजगार या काम खोजने में असमर्थ था। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ग्रेजुएट है। वह सक्षम और अनुभवी फोटोग्राफर हैं। वह दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में पुश्तैनी मकान में रह रहा है। वह किसी भी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित नहीं है जो उसे कोई काम करने से रोकता है।
अदालत ने कहा कि वह 02.09.2016 से बेरोजगारी की दलील देकर शिकायतकर्ता के प्रति अंतरिम भरण पोषण के संबंध में अपनी जिम्मेदारी को कम नहीं कर सकते। तदनुसार, अपील को खारिज करते हुए अदालत ने यह कहते हुए सही ठहराया कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था और इसमें कानून या प्रक्रिया या विकृति की कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं थी।
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READ ORDER | Legal & Moral Obligation Of Unemployed Husband To Maintain Wife: Delhi Court
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